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एल्गार परिषद माओवादी मामले के आरोपी वरवर राव को प्राइवेट अस्पताल भेजा गया

एल्गार परिषद माओवादी मामले में 80 साल के आरोपी वरवर राव को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भेजा गया है. कोर्ट ने बताया कि उसकी तबियत ठीक नहीं है. लिहाजा उसे दो सप्ताह के लिए वहां रखा जाए और उसके उसके इलाज का खर्च राज्य उठाएगा.

varavara rao shifted to private hospital from Taloja jail
दो सप्ताह के लिए भेजा गया अस्पताल
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Published : Nov 19, 2020, 2:30 PM IST

मुंबई: एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले के आरोपी कवि और कार्यकर्ता वरवर राव को बंबई उच्च न्यायाल के आदेश के बाद रायगढ़ जिले की तलोजा जेल से मुंबई के नानावती अस्पताल भेजा गया है. बृहस्पतिवार को जेल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

दो सप्ताह के लिए भेजे गया वरवर राव

अधिकारी ने बताया कि राव को बुधवार देर रात निजी अस्पताल में भेजा गया था. उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 80 वर्षीय कवि को जेल से 15 दिन के लिए नानावती अस्पताल में भेजें. अदालत ने अपनी टिप्पणी में राव को 'करीब-करीब मृत्युशय्या पर पड़ा हुआ’ बताया था. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की एक पीठ ने कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है. क्या राज्य कह सकता है कि नहीं, हम उनका इलाज तलोजा जेल में करेंगे? हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि उन्हें दो सप्ताह के लिए नानावती अस्पताल भेजा जाए. हम फिर दो सप्ताह बाद देखेंगे.

पढ़ें: इकबाल मिर्ची की 798 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई: ईडी

3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

उन्होंने कहा कि बिना अदालत को सूचित किए हुए राव को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाए और उनके परिवार को अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत दी जाए. पीठ ने यह भी कहा कि राज्य राव के इलाज का खर्च उठाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को है.

मुंबई: एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले के आरोपी कवि और कार्यकर्ता वरवर राव को बंबई उच्च न्यायाल के आदेश के बाद रायगढ़ जिले की तलोजा जेल से मुंबई के नानावती अस्पताल भेजा गया है. बृहस्पतिवार को जेल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

दो सप्ताह के लिए भेजे गया वरवर राव

अधिकारी ने बताया कि राव को बुधवार देर रात निजी अस्पताल में भेजा गया था. उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 80 वर्षीय कवि को जेल से 15 दिन के लिए नानावती अस्पताल में भेजें. अदालत ने अपनी टिप्पणी में राव को 'करीब-करीब मृत्युशय्या पर पड़ा हुआ’ बताया था. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की एक पीठ ने कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है. क्या राज्य कह सकता है कि नहीं, हम उनका इलाज तलोजा जेल में करेंगे? हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि उन्हें दो सप्ताह के लिए नानावती अस्पताल भेजा जाए. हम फिर दो सप्ताह बाद देखेंगे.

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3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

उन्होंने कहा कि बिना अदालत को सूचित किए हुए राव को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाए और उनके परिवार को अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत दी जाए. पीठ ने यह भी कहा कि राज्य राव के इलाज का खर्च उठाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को है.

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