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Vachathi Sexual Assault Case: मद्रास हाई कोर्ट ने 200 से अधिक आरोपियों की अपील की खारिज, मुआवजे का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने 31 साल से विचाराधीन वाचथी यौन उत्पीड़न मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अधिकारियों द्वारा कारावास के खिलाफ धर्मपुरी जिला न्यायालय में दायर की गई सभी अपीलों को खारिज कर दिया. इसके साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह पीड़ितों को मुआवजा और एक-एक नौकरी दे.

Vachathi sexual assault case
मद्रास हाई कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 29, 2023, 4:18 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु वन विभाग, पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने 20 जून 1992 को धर्मपुरी जिले के वाचथी पहाड़ी गांव के आवासों पर अचानक छापा मारा. उन्होंने दावा किया कि चंदन के पेड़ों की जमाखोरी की जा रही थी. उस समय आरोप था कि अधिकारियों ने इस गांव की 18 युवतियों के साथ यौन उत्पीड़न किया, पुरुषों के साथ गंभीर मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इस संबंध में सीबीआई को जांच के आदेश दिये गये थे.

मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों ने 4 आईएफएस अधिकारियों, 124 वन अधिकारियों, 86 पुलिसकर्मियों, 5 राजस्व अधिकारियों और 215 लोगों पर बलात्कार सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. मुकदमे के दौरान 50 से अधिक आरोपी अधिकारियों की मृत्यु हो गई. बाकियों को एक साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई.

दोषियों ने जेल की सजा के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की. इन मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस पी. वेलमुरुगन ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. इस मामले में जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले प्रभावित गांव के लोगों और इलाके का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण किया जाएगा. तदनुसार, 4 मार्च, 2023 को उन्होंने सीधे वाचथी पहाड़ी गांव का निरीक्षण किया जहां घटना हुई थी.

उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वाचथी पहाड़ी गांव के कलासप्पडी और अरासानट्टम सहित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनसे सीधे पूछताछ की. शुक्रवार को इस मामले में जज वेलमुरुगन ने फैसला सुनाया. तदनुसार, सभी अपीलें खारिज कर दी गईं. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में यौन उत्पीड़न से जुड़ी 18 पीड़िताओं को सरकार 10-10 लाख रुपये मुआवजा दे. जो पीड़ित जीवित नहीं हैं, उनके परिजनों को यह मुआवजा दिया जाना चाहिए.

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोजगार प्रदान करना चाहिए. क्या यह स्वरोजगार है? या यह एक स्थायी नौकरी हो सकती है. फैसले में कहा गया है कि मुआवजे की गणना वर्ष 2016 से की जाए और 15 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान किया जाए. इस बीच, ग्रामीणों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और पटाखे फोड़कर, मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

चेन्नई: तमिलनाडु वन विभाग, पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने 20 जून 1992 को धर्मपुरी जिले के वाचथी पहाड़ी गांव के आवासों पर अचानक छापा मारा. उन्होंने दावा किया कि चंदन के पेड़ों की जमाखोरी की जा रही थी. उस समय आरोप था कि अधिकारियों ने इस गांव की 18 युवतियों के साथ यौन उत्पीड़न किया, पुरुषों के साथ गंभीर मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इस संबंध में सीबीआई को जांच के आदेश दिये गये थे.

मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों ने 4 आईएफएस अधिकारियों, 124 वन अधिकारियों, 86 पुलिसकर्मियों, 5 राजस्व अधिकारियों और 215 लोगों पर बलात्कार सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. मुकदमे के दौरान 50 से अधिक आरोपी अधिकारियों की मृत्यु हो गई. बाकियों को एक साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई.

दोषियों ने जेल की सजा के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की. इन मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस पी. वेलमुरुगन ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. इस मामले में जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले प्रभावित गांव के लोगों और इलाके का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण किया जाएगा. तदनुसार, 4 मार्च, 2023 को उन्होंने सीधे वाचथी पहाड़ी गांव का निरीक्षण किया जहां घटना हुई थी.

उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वाचथी पहाड़ी गांव के कलासप्पडी और अरासानट्टम सहित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनसे सीधे पूछताछ की. शुक्रवार को इस मामले में जज वेलमुरुगन ने फैसला सुनाया. तदनुसार, सभी अपीलें खारिज कर दी गईं. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में यौन उत्पीड़न से जुड़ी 18 पीड़िताओं को सरकार 10-10 लाख रुपये मुआवजा दे. जो पीड़ित जीवित नहीं हैं, उनके परिजनों को यह मुआवजा दिया जाना चाहिए.

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोजगार प्रदान करना चाहिए. क्या यह स्वरोजगार है? या यह एक स्थायी नौकरी हो सकती है. फैसले में कहा गया है कि मुआवजे की गणना वर्ष 2016 से की जाए और 15 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान किया जाए. इस बीच, ग्रामीणों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और पटाखे फोड़कर, मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

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