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उपहार सिनेमा त्रासदी: अंसल बंधुओं को सात साल की सजा का एलान

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Published : Nov 8, 2021, 3:20 PM IST

Updated : Nov 8, 2021, 4:00 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवा दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है.

उपहार सिनेमा त्रासदी
उपहार सिनेमा त्रासदी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच आरोपियों को सात साल की जेल की सजा का ऐलान किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने ये आदेश सुनाया है.

कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवा दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है. आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें - लखीमपुर हिंसा पर एससी की यूपी सरकार को फटकार, कहा 2 FIR में अंतर नहीं कर पा रही SIT

बता दें कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

क्या हुआ था उस दिन उपहार सिनेमा में

1997 का साल और 13 जून की तारीख, दिल्लीवासी उस हादसे को शायद ही कभी भूल पाएं क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 59 लोग हंसते-खेलते अपने घरों से गदर फिल्म देखने रवाना हुए. मगर फिर लौटकर नहीं आ पाए. एक हादसा और उसके इर्द-गिर्द लापरवाहियों की लपटों ने 59 लोगों को जिंदा जला दिया. कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्मों के साथ जिंदगी को जी रहे हैं. इस हादसे में 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे. फिल्म के दौरान अचानक उपहार सिनेमाघर के ट्रांसफार्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैली.

घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे ही नहीं. दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके का उपहार सिनेमा परिसर, आज भी उस हादसे की मौन गवाही दे रहा है. किसी ने अपना रिश्तेदार खोया तो किसी ने पूरा की पूरा परिवार...कहीं माएं दो-दो बेटों को इस हादसे में गंवाने के बाद जीवन बसर कर रही हैं. उपहार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार उन दिनों की याद दिला दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच आरोपियों को सात साल की जेल की सजा का ऐलान किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने ये आदेश सुनाया है.

कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवा दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है. आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी.

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बता दें कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

क्या हुआ था उस दिन उपहार सिनेमा में

1997 का साल और 13 जून की तारीख, दिल्लीवासी उस हादसे को शायद ही कभी भूल पाएं क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 59 लोग हंसते-खेलते अपने घरों से गदर फिल्म देखने रवाना हुए. मगर फिर लौटकर नहीं आ पाए. एक हादसा और उसके इर्द-गिर्द लापरवाहियों की लपटों ने 59 लोगों को जिंदा जला दिया. कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्मों के साथ जिंदगी को जी रहे हैं. इस हादसे में 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे. फिल्म के दौरान अचानक उपहार सिनेमाघर के ट्रांसफार्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैली.

घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे ही नहीं. दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके का उपहार सिनेमा परिसर, आज भी उस हादसे की मौन गवाही दे रहा है. किसी ने अपना रिश्तेदार खोया तो किसी ने पूरा की पूरा परिवार...कहीं माएं दो-दो बेटों को इस हादसे में गंवाने के बाद जीवन बसर कर रही हैं. उपहार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार उन दिनों की याद दिला दी है.

Last Updated : Nov 8, 2021, 4:00 PM IST
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