बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) द्वारा कोविड-19 की वजह से लागू पाबंदियों (Restrictions implemented due to covid 19) में 'अनलॉक-3.0' (unlock 3.0) के तहत आज (सोमवार) से ढील दिए जाने की घोषणा के बीच बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत (Police Commissioner Kamal Pant) ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए मार्शल और पुलिस कर्मियों की 54 टीमों की तैनाती (Deployment of 54 teams of police personnel) करने का एलान किया है. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यह टीम कार्रवाई भी करेगी.
कांत ने कई ट्वीट कर लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 नियमों का अनुपालन (Follow the rules of covid 19) करें, क्योंकि वायरस से संक्रमण का खतरा (risk of virus infection) अब भी बना हुआ है. उन्होंने कहा, नये दिशानिर्देश आज (पांच जुलाई) सुबह छह बजे से प्रभावी हो चुके हैं और 19 जुलाई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे.
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Places of worship including temples, mosques, churches, gurudwaras, and other religious places are allowed to open only for darshan/prayers, strictly in adherence with COVID-19 appropriate behaviour. No seva/offering or other activities permitted: Karnataka Govt in a July 4 order pic.twitter.com/GLbxhOp7NF
— ANI (@ANI) July 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) July 5, 2021
कर्नाटक सरकार के आदेश के मुताबिक, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों सहित पूजा स्थलों को केवल दर्शन/प्रार्थना के लिए खोलने की अनुमति है.
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कांत ने बताया कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के मार्शलों और पुलिस कर्मियों की 54 टीम कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तैनात की गई है.
गौरतलब है कि शनिवार को घोषित नये दिशानिर्देश के मुताबिक, आज (सोमवार) से मेट्रो सेवा सहित सभी सार्वजनिक परिवहनों का संचालन उपलब्ध सीटों की शत प्रतिशत क्षमता के साथ होगा. मॉल और कार्यालयों को भी पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति दी गई है.
(भाषा)