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केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ अपील पर 16 मई को अंतिम सुनवाई - appeal against ajay mishra

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अंतिम सुनवाई 26 मई को (final hearing appeal against ajay mishra) होगी. हत्या के मुकदमे में बरी होने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा
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Published : Apr 8, 2022, 10:19 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील (appeal against ajay mishra) की अंतिम सुनवाई 16 मई को (final hearing appeal against ajay mishra) करेगी. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत ने अजय मिश्रा को बरी कर दिया था. जिसे राज्य सरकार ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश मामले के शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवंबर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील की त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया. लेकिन बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अबतक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. इस पर न्यायालय ने 16 मई को मामले को अंतिम रूप से सूने जाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

पढ़ें : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में तीन को एसआईटी ने दी क्लीन चिट

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में साल 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा और अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में साल 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ साल 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील (appeal against ajay mishra) की अंतिम सुनवाई 16 मई को (final hearing appeal against ajay mishra) करेगी. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत ने अजय मिश्रा को बरी कर दिया था. जिसे राज्य सरकार ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश मामले के शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवंबर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील की त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया. लेकिन बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अबतक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. इस पर न्यायालय ने 16 मई को मामले को अंतिम रूप से सूने जाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में साल 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा और अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में साल 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ साल 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

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