जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के पाक निवासी दो आरोपियों सलमान और अबू इब्राहिम, मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व आयुध अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया है. घटना के इन आरोपियों में मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाते हुए 1 मार्च चार्ज बहस के लिए तय की है.
सुनवाई के दौरान पाक के दोनों फरार आरोपियों के अलावा अन्य सभी 9 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को विशेष अदालत में लाया गया. इस दौरान एनआईए की ओर से आरोपियों पर आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए मामले में प्रसंज्ञान लेने का आग्रह किया. जिस पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है. गौरतलब है कि एनआईए ने इस मामले में दिसंबर, 2022 में दोनों पाक निवासी आरोपियों को फरार बताते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था.
चालान में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120बी, 449, 302, 307 व 324(34), 153ए, 153बी 295ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों का आरोप लगाया था. चालान में एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी नौ आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं.
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मालूम हो कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में गत 28 जून को जघन्य हत्या की गई थी. इसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जिस पर पुलिस ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को गिरफ्तार किया था. वहीं, बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर बाकी सातों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.