ETV Bharat / bharat

परिवहन मंत्रालय ने कंपनियों, वाहन निर्माताओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है. दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा.

परिवहन मंत्रालय
परिवहन मंत्रालय
author img

By

Published : Aug 4, 2021, 8:42 PM IST

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है.

मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी.

मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा, 'वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे.'

इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी.

पढ़ें- ट्रेनों में वाईफाई सेवाओं पर लगाई राेक, जानें वजह

दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा.

मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है.

मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी.

मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा, 'वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे.'

इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी.

पढ़ें- ट्रेनों में वाईफाई सेवाओं पर लगाई राेक, जानें वजह

दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा.

मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.