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टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया - दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

टूलकिट मामले में दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. जिसमें यह मांग की गई है कि उनसे जुड़ी सामग्री या जांच रिपोर्ट मीडिया सहित किसी अन्य से न शेयर की जाए. कोर्ट कल इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा.

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Published : Feb 18, 2021, 3:49 PM IST

Updated : Feb 18, 2021, 7:37 PM IST

नई दिल्ली : टूलकिट मामले में दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. ताकि मीडिया सहित किसी भी तीसरे पक्ष को निजी चैट, संचार की कथित सामग्री सहित कोई भी जांच सामग्री को लीक न करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया जा सके. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस ने दिशा रवि के खिलाफ एफआईआर के संबंध में मीडिया को कोई जानकारी लीक नहीं की है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि दिल्ली पुलिस से मीडिया में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सहित कुछ अन्य मीडिया हाउस को दिशा रवि की याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान दिशा रवि की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ टीआरपी के लिए मीडिया नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया को कुछ भी लीक नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं.

मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिका

तब मेहता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई सामग्री लीक नहीं हुई है. हम इस पर हलफनामा दायर कर सकते हैं. तब अखिल सिब्बल ने कहा कि वे चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कह रहे हैं. दिशा रवि 13 को गिरफ्तार हुई और पुलिस ने सामग्री जब्त की. सिब्बल ने कहा कि मीडिया खुद कह रही है कि उसे पुलिस से रिकॉर्ड मिले हैं. आखिर उन्हें ये दस्तावेज कैसे मिल सकते हैं. तब मेहता ने कहा कि मीडिया को कुछ भी शेयर नहीं किया गया है. यह याचिका मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की गई है. तब सिब्बल ने कहा कि 22 साल की युवती गिरफ्तार की गई है. वह मीडिया को क्यों आकर्षित करना चाहेगी. तब कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे. उसके बाद हाईकोर्ट ने मेहता का बयान रिकॉर्ड करते हुए उन्हें हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

कुछ न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग

दिशा रवि ने याचिका में मांग की है कि हाईकोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि वह जांच से जुड़े तथ्य मीडिया को लीक न करें. दिशा रवि ने याचिका में मीडिया संस्थानों पर वाट्सएप चैट के हिस्सों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर इस केस से संबंधित रिपोर्ट दिखाते समय उसकी निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी करे कि न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करें. न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह की खबरें प्रसारित की है उससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.

मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की है. उसे बंगलुरू से बिना किसी ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली लाया गया. याचिका में मीडिया संस्थानों पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप लगाया गया है. पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने दिशा रवि को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीजें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें-टाइम इमर्जिंग लीडर्स : दुनिया के 100 लोगों में चंद्रशेखर समेत पांच भारतवंशी हस्तियां शामिल

क्या-क्या हैं आरोप

यह टूलकिट तब चर्चा में आया था, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर एकाउंट पर साझा किया. उसके बाद पुलिस ने पिछले 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 120ए और 153ए के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज किया है.

नई दिल्ली : टूलकिट मामले में दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. ताकि मीडिया सहित किसी भी तीसरे पक्ष को निजी चैट, संचार की कथित सामग्री सहित कोई भी जांच सामग्री को लीक न करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया जा सके. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस ने दिशा रवि के खिलाफ एफआईआर के संबंध में मीडिया को कोई जानकारी लीक नहीं की है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि दिल्ली पुलिस से मीडिया में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सहित कुछ अन्य मीडिया हाउस को दिशा रवि की याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान दिशा रवि की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ टीआरपी के लिए मीडिया नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया को कुछ भी लीक नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं.

मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिका

तब मेहता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई सामग्री लीक नहीं हुई है. हम इस पर हलफनामा दायर कर सकते हैं. तब अखिल सिब्बल ने कहा कि वे चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कह रहे हैं. दिशा रवि 13 को गिरफ्तार हुई और पुलिस ने सामग्री जब्त की. सिब्बल ने कहा कि मीडिया खुद कह रही है कि उसे पुलिस से रिकॉर्ड मिले हैं. आखिर उन्हें ये दस्तावेज कैसे मिल सकते हैं. तब मेहता ने कहा कि मीडिया को कुछ भी शेयर नहीं किया गया है. यह याचिका मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की गई है. तब सिब्बल ने कहा कि 22 साल की युवती गिरफ्तार की गई है. वह मीडिया को क्यों आकर्षित करना चाहेगी. तब कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे. उसके बाद हाईकोर्ट ने मेहता का बयान रिकॉर्ड करते हुए उन्हें हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

कुछ न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग

दिशा रवि ने याचिका में मांग की है कि हाईकोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि वह जांच से जुड़े तथ्य मीडिया को लीक न करें. दिशा रवि ने याचिका में मीडिया संस्थानों पर वाट्सएप चैट के हिस्सों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर इस केस से संबंधित रिपोर्ट दिखाते समय उसकी निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी करे कि न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करें. न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह की खबरें प्रसारित की है उससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.

मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की है. उसे बंगलुरू से बिना किसी ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली लाया गया. याचिका में मीडिया संस्थानों पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप लगाया गया है. पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने दिशा रवि को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीजें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.

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क्या-क्या हैं आरोप

यह टूलकिट तब चर्चा में आया था, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर एकाउंट पर साझा किया. उसके बाद पुलिस ने पिछले 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 120ए और 153ए के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज किया है.

Last Updated : Feb 18, 2021, 7:37 PM IST
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