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TMC नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को हिरासत में लिया, जानिए क्या है मामला

टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया है. साथ ही उनको हिरासत में लिया है. रुजिरा ने इसकी जानकारी अपने पति अभिषेक बनर्जी को दी है. रुजिरा ने कहा है कि वह इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी.

Abhishek Banerjees wife Rujira
अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा
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Published : Jun 5, 2023, 12:22 PM IST

Updated : Jun 5, 2023, 3:38 PM IST

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रोक दिया गया है. रुजिरा को सोमवार को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वह सोमवार सुबह अपने बच्चों के साथ दुबई जाने वाली थीं. रुजिरा को दुबई जाने की इजाजत नहीं थी. प्रवर्तन निदेशालय ने रुजिरा बनर्जी को आठ जून को पेश होने को कहा है. रुजिरा बनर्जी के वकील ने यह जानकारी दी. रुजिरा के एक वकील ने बताया कि उन्हें एक मामले में ईडी की ओर से जारी लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए आव्रजन पर रोका गया. उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में कहा गया है कि उनकी विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है.

वकील ने कहा कि रुजिरा ने ईडी को शनिवार को अपनी यात्रा योजना के संबंध में जानकारी दी थी और टिकट की प्रति भी दी थी. उन्होंने कहा, 'अब उन्हें रोक दिया गया. उन्हें पांच जून की तारीख वाले समन की प्रति भी सौंपी गई जिसमें उनसे आठ जून को कोलकाता में ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है. वह अब घर लौट गई हैं.' इस संबंध में जानकारी के लिए हवाई अड्डे तथा ईडी प्राधिकारियों से संपर्क किया गया लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई.

रुजिरा के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में दावा किया गया कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जिसमें कहा गया है कि दंपति पर विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है. बयान में कहा गया, 'रुजिरा बनर्जी ने पांच अक्टूबर से 18 अक्टबूर तक अमेरिका की यात्रा की थी और तब ईडी को कोई आपत्ति नहीं थी.' गौरतलब है कि पिछले वर्ष ईडी ने कोयला चोरी घोटाला मामले में रुजिरा से पूछताछ की थी. सीबीआई ने भी इसी मामले में 2021 में रुजिरा से पूछताछ की थी.

अभिषेक बनर्जी ने जताई कड़ी नाराजगी
इसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी को पूरा मामला बताया. अभिषेक बनर्जी के करीबी सूत्रों के मुताबिक रुजिरा इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली हैं. बनर्जी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. इसलिए अभिषेक बनर्जी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको और उनकी पत्नी को विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है. ऐसे में उनको एयरपोर्ट पर रोका जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.

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इमिग्रेशन ने रुजिरा को इसलिए रोका: इस मामले में इमिग्रेशन का कहना है कि रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी ने लुटआउट नोटिस जारी कर रखा है. इसलिए वह विदेश नहीं जा सकती. ऐसे में रुजिरा को एयरपोर्ट पर रोकने इमिग्रेशन की जिम्मेदारी है. आपको बता दें कि ईडी ने कोयला तस्करी के मामले में रुजिरा के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है.

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रोक दिया गया है. रुजिरा को सोमवार को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वह सोमवार सुबह अपने बच्चों के साथ दुबई जाने वाली थीं. रुजिरा को दुबई जाने की इजाजत नहीं थी. प्रवर्तन निदेशालय ने रुजिरा बनर्जी को आठ जून को पेश होने को कहा है. रुजिरा बनर्जी के वकील ने यह जानकारी दी. रुजिरा के एक वकील ने बताया कि उन्हें एक मामले में ईडी की ओर से जारी लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए आव्रजन पर रोका गया. उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में कहा गया है कि उनकी विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है.

वकील ने कहा कि रुजिरा ने ईडी को शनिवार को अपनी यात्रा योजना के संबंध में जानकारी दी थी और टिकट की प्रति भी दी थी. उन्होंने कहा, 'अब उन्हें रोक दिया गया. उन्हें पांच जून की तारीख वाले समन की प्रति भी सौंपी गई जिसमें उनसे आठ जून को कोलकाता में ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है. वह अब घर लौट गई हैं.' इस संबंध में जानकारी के लिए हवाई अड्डे तथा ईडी प्राधिकारियों से संपर्क किया गया लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई.

रुजिरा के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में दावा किया गया कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जिसमें कहा गया है कि दंपति पर विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है. बयान में कहा गया, 'रुजिरा बनर्जी ने पांच अक्टूबर से 18 अक्टबूर तक अमेरिका की यात्रा की थी और तब ईडी को कोई आपत्ति नहीं थी.' गौरतलब है कि पिछले वर्ष ईडी ने कोयला चोरी घोटाला मामले में रुजिरा से पूछताछ की थी. सीबीआई ने भी इसी मामले में 2021 में रुजिरा से पूछताछ की थी.

अभिषेक बनर्जी ने जताई कड़ी नाराजगी
इसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी को पूरा मामला बताया. अभिषेक बनर्जी के करीबी सूत्रों के मुताबिक रुजिरा इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली हैं. बनर्जी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. इसलिए अभिषेक बनर्जी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको और उनकी पत्नी को विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है. ऐसे में उनको एयरपोर्ट पर रोका जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.

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इमिग्रेशन ने रुजिरा को इसलिए रोका: इस मामले में इमिग्रेशन का कहना है कि रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी ने लुटआउट नोटिस जारी कर रखा है. इसलिए वह विदेश नहीं जा सकती. ऐसे में रुजिरा को एयरपोर्ट पर रोकने इमिग्रेशन की जिम्मेदारी है. आपको बता दें कि ईडी ने कोयला तस्करी के मामले में रुजिरा के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है.

Last Updated : Jun 5, 2023, 3:38 PM IST
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