चंडीगढ़: पंजाब के मोगा जिले की एक अदालत ने गुरुवार को डेरा सच्चा सौदा के तीन अनुयायियों को बेअदबी के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक सुखदेव सिंह ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने जिन तीन लोगों को सजा सुनाई है उनमें बाघापुराना के पृथि सिंह तथा मल्के गांव के अमरदीप सिंह और मिठू सिंह शामिल हैं.
हालांकि मामले के दो अन्य आरोपियों दविंदर सिंह और सतनाम सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. गौरतलब है कि नवंबर 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के बीर (पृष्ठ) के टुकड़े मोगा जिले के मल्के गांव में सड़कों पर बिखरे मिले थे. पुलिस ने इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 295 के तहत मामला दर्ज किया था.
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इसपर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अंततः अकाली-कांग्रेस की नापाक सुरक्षा समाप्त हो गई. मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली आप सरकार में न्याय ही होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अकाली दल ने ये सब होने दिया और कांग्रेस ने दोषियों का बचाव किया. अंततः मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार बनी और लोगों को यह आश्वासित किया गया कि अभद्रता करने वाले दोषियों को जेल भेजा जाएगा. अदालत में आज न्याय की जीत हुई.