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तेलंगाना हाईकोर्ट से अविनाश रेड्डी को राहत, मिली सशर्त अग्रिम जमानत

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Published : May 31, 2023, 1:24 PM IST

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत दी है.

Avinash Reddy gets relief from Telangana High Court, gets conditional anticipatory bail
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हैदराबादः तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को सशर्त अग्रिम जमानत देने के आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगर वह गिरफ्तार होता है तो उसे 5 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए. अविनाश को सीबीआई की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्तें दी गई हैं.

साथ ही अविनाश को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. उन्हें जून के अंत तक हर शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया. हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कि वह सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर अविनाश ने शर्तों का उल्लंघन किया तो सीबीआई जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है.

बता दें कि इससे पहले वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड (YS Vivekananda Reddy murder case) में वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी ( YSRCP MP Avinash Reddy) की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी. शनिवार को सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल ने दलीलें पेश कीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख दिया था. साथ ही तब तक सख्त कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया था.

ये भी पढ़ें-Viveka Murder case : सांसद अविनाश रेड्डी को राहत, 31 मई तक सख्त कार्रवाई न करने के आदेश

पेश मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कई मौके पर कहा है कि अविनाश रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि विवेकानंद रेड्डी ने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा टिकट देने का विरोध किया था. हालांकि, अविनाश रेड्डी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है.

हैदराबादः तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को सशर्त अग्रिम जमानत देने के आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगर वह गिरफ्तार होता है तो उसे 5 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए. अविनाश को सीबीआई की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्तें दी गई हैं.

साथ ही अविनाश को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. उन्हें जून के अंत तक हर शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया. हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कि वह सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर अविनाश ने शर्तों का उल्लंघन किया तो सीबीआई जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है.

बता दें कि इससे पहले वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड (YS Vivekananda Reddy murder case) में वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी ( YSRCP MP Avinash Reddy) की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी. शनिवार को सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल ने दलीलें पेश कीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख दिया था. साथ ही तब तक सख्त कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया था.

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पेश मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कई मौके पर कहा है कि अविनाश रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि विवेकानंद रेड्डी ने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा टिकट देने का विरोध किया था. हालांकि, अविनाश रेड्डी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है.

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