हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana high court) ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख एवं सांसद बी. संजय कुमार (state bjp president B sanjay kumar) को रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया. करीमनगर से लोकसभा सदस्य को रविवार रात हिरासत में ले लिया गया था, जब उन्होंने राज्य सरकार के एक आदेश के खिलाफ शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए जागरण यात्रा (विरोध मार्च) निकालने की योजना बनाई थी.
कुमार की एक याचिका पर अदालत ने निर्देश दिया कि एक निजी मुचलका भरने पर उन्हें रिहा कर दिया जाए. अदालत ने कहा कि कुमार को यह सुनश्चित करना होगा कि अपनी राजनीतिक गतिविधियों के दौरान वह कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों का अनुपालन करेंगे.
प्रदर्शन की एक नाकाम योजना के बाद गिरफ्तार किए जाने पर कुमार को करीमनगर की एक अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोविड-19 दिशनिर्देशों का कथित उल्लंघन करने को लेकर रविवार को प्रदर्शन की उनकी योजना नाकाम कर दी गई थी. उन्हें करीमनगर में आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा करने) सहित विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था.
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया था.
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