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लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों से हाईवे पर नहीं ली जाएगी टोल फीस

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर-कंटेनरों को अन्य आपातकालीन वाहनों की तरह टोल शुल्क में छूट दी गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बताया गया ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही निर्बाध रूप से हो इसके लिए ये कदम उठाया गया है.

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन
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Published : May 8, 2021, 8:22 PM IST

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर लिक्विड ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने ऐसे वाहनों को टोल शुल्क में छूट देने का फैसला किया है.

देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. शनिवार को भी देश में चार लाख ले ज्यादा मामले सामने आए हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की काफी मांग है. कई राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है.

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही निर्बाध रूप से हो इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये फैसला किया है.

पढ़ें- केंद्र सरकार का वैक्सीन बजट ₹35 हजार करोड़, खर्च मात्र ₹4,744 करोड़

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले टैंकर-कंटेनर्स को आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अगले दो महीने की अवधि या अगले आदेश तक ये फैसला लागू रहेगा.

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर लिक्विड ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने ऐसे वाहनों को टोल शुल्क में छूट देने का फैसला किया है.

देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. शनिवार को भी देश में चार लाख ले ज्यादा मामले सामने आए हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की काफी मांग है. कई राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है.

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही निर्बाध रूप से हो इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये फैसला किया है.

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लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले टैंकर-कंटेनर्स को आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अगले दो महीने की अवधि या अगले आदेश तक ये फैसला लागू रहेगा.

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