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अमिताभ अभिनीत फिल्म 'झुंड' संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बरसे

उच्चतम न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म झुंड को ओवर द टॉप (ओटीटी) मंच पर छह मई को रिलीज किए जाने पर रोक लगा दी गई है.

Supreme Court
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Published : May 4, 2022, 6:49 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'झुंड' संबंधी याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उन दलीलों पर गौर दिया कि फिल्म पहले ही चार मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब रिलीज होने वाली है तथा उच्च न्यायालय का यथास्थिति कायम रखने का आदेश बीच में आ रहा है.

वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने कहा कि ओटीटी रिलीज की तारीख मार्च में ही घोषित कर दी गई थी और शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा एक-पंक्ति का आदेश पारित किया गया था. उन्होंने कहा कि फिल्म को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी.

यह भी पढ़ें- अमिताभ बच्चन की 'झुंड' के खिलाफ याचिका पर 10 लाख रु का जुर्माना, जानें पूरा मामला

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम कल इसे सूचीबद्ध करेंगे. उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार की याचिका पर पारित अपने अंतरिम आदेश में ओटीटी मंच पर फिल्म की रिलीज के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख नौ जून तय की. याचिका में झुंड के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. झुंड, गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'झुंड' संबंधी याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उन दलीलों पर गौर दिया कि फिल्म पहले ही चार मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब रिलीज होने वाली है तथा उच्च न्यायालय का यथास्थिति कायम रखने का आदेश बीच में आ रहा है.

वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने कहा कि ओटीटी रिलीज की तारीख मार्च में ही घोषित कर दी गई थी और शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा एक-पंक्ति का आदेश पारित किया गया था. उन्होंने कहा कि फिल्म को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी.

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प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम कल इसे सूचीबद्ध करेंगे. उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार की याचिका पर पारित अपने अंतरिम आदेश में ओटीटी मंच पर फिल्म की रिलीज के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख नौ जून तय की. याचिका में झुंड के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. झुंड, गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है.

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