नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) को बताया कि योगेशगौड़ा गौदर हत्याकांड (Yogesh gouda Goudar murder case ) में पुलिस को दो लाख रुपये की रिश्वत दी गई. इसके अलावा गवाहों को एक होटल में ले जाया गया, जहां वकीलों ने उन्हें बताया कि उन्हें क्या कहना है.
सीबीआई ने कहा कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी (congress leader Vinay Kulkarni) ने हर कदम पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है.
न्यायमूर्ति यूयू ललित (Justice UU Lalit) और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) की पीठ भाजपा कार्यकर्ता योगेशगौड़ा गौदर की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
बता दें कि जिला पंचायत में कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद 15 जून, 2016 को गौदर की हत्या कर दी गई थी. कुलकर्णी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Sr Adv Mukul Rohatgi) ने मंगलवार को अदालत के समक्ष तर्क दिया कि इस मामले में चार अलग-अलग कहानियां हैं और कुलकर्णी का नाम राजनीतिक प्रतिशोध के कारण घसीटा गया है, हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.
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सीबीआई ने अदालत के समक्ष कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां गवाहों के साथ छेड़छाड़ की गई है और हमलावरों को शरण दी गई है.मामले पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी क्योंकि अदालत आज सुनवाई पूरी नहीं कर सकी.