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Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे HC व आंध्र प्रदेश HC के जज पदों के लिए की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए तीन न्यायाधीशों और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों के पदों के लिए सिफारिश की है.

Supreme Court Collegium
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
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By IANS

Published : Oct 11, 2023, 7:43 PM IST

नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. न्यायिक अधिकारियों अभय जयनारायणजी मंत्री, श्याम छगनलाल चांडक और नीरज प्रदीप धोटे को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश इस साल 27 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से की थी.

बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने पदोन्नति के लिए इन न्यायिक अधिकारियों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सहयोगियों से परामर्श किया है.

इसमें कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम और सलाहकार-न्यायाधीशों ने इन न्यायिक अधिकारियों को फिट और उपयुक्त पाया है और फ़ाइल में दिए गए इनपुट में उनकी अखंडता या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं है.

कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में. इसमें कहा गया है कि इनमें से दो अधिकारियों को पहले परामर्शदाता-न्यायाधीशों में से एक द्वारा दी गई राय के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था.

बयान में कहा गया कि कॉलेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि (1) श्री अभय जयनारायणजी मंत्री, (2) श्री श्याम छगनलाल चांडक और (3) श्री नीरज प्रदीप धोटे, न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए. उनकी परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय किया जाए.

चार अधिवक्ताओं को आंध्र हाई कोर्ट के जज के लिए सुप्रीम अदालत की अनुशंसा

इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श के बाद अधिवक्ता हरिनाथ नुनेपल्ली, किरणमयी मंडावा कनापर्थी, सुमति जगदम और न्यापति विजय को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश इस साल 22 फरवरी को की थी.

एससी कॉलेजियम ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं. आगे कहा कि उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए नामित उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने फ़ाइल के साथ-साथ शिकायत में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है. अधिवक्ता नुनेपल्ली और कानापर्थी के संबंध में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से राय दी है कि दोनों उम्मीदवार नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं.

इसके अलावा, कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वकील जगदम की फाइल पर रखे गए कुछ प्रतिकूल इनपुट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेके माहेश्वरी ने वकील विजय की उपयुक्तता पर कोई विचार नहीं दिया, जबकि न्यायाधीशों में से चार ने सर्वसम्मति से राय दी कि उम्मीदवार हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है.

नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. न्यायिक अधिकारियों अभय जयनारायणजी मंत्री, श्याम छगनलाल चांडक और नीरज प्रदीप धोटे को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश इस साल 27 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से की थी.

बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने पदोन्नति के लिए इन न्यायिक अधिकारियों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सहयोगियों से परामर्श किया है.

इसमें कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम और सलाहकार-न्यायाधीशों ने इन न्यायिक अधिकारियों को फिट और उपयुक्त पाया है और फ़ाइल में दिए गए इनपुट में उनकी अखंडता या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं है.

कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में. इसमें कहा गया है कि इनमें से दो अधिकारियों को पहले परामर्शदाता-न्यायाधीशों में से एक द्वारा दी गई राय के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था.

बयान में कहा गया कि कॉलेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि (1) श्री अभय जयनारायणजी मंत्री, (2) श्री श्याम छगनलाल चांडक और (3) श्री नीरज प्रदीप धोटे, न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए. उनकी परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय किया जाए.

चार अधिवक्ताओं को आंध्र हाई कोर्ट के जज के लिए सुप्रीम अदालत की अनुशंसा

इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श के बाद अधिवक्ता हरिनाथ नुनेपल्ली, किरणमयी मंडावा कनापर्थी, सुमति जगदम और न्यापति विजय को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश इस साल 22 फरवरी को की थी.

एससी कॉलेजियम ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं. आगे कहा कि उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए नामित उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने फ़ाइल के साथ-साथ शिकायत में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है. अधिवक्ता नुनेपल्ली और कानापर्थी के संबंध में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से राय दी है कि दोनों उम्मीदवार नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं.

इसके अलावा, कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वकील जगदम की फाइल पर रखे गए कुछ प्रतिकूल इनपुट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेके माहेश्वरी ने वकील विजय की उपयुक्तता पर कोई विचार नहीं दिया, जबकि न्यायाधीशों में से चार ने सर्वसम्मति से राय दी कि उम्मीदवार हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है.

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