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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे को तलब किया - पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे को तलब किया है. ईडी ने ऋषिकेश देशमुख को पूछताछ के लिए कल बुलाया है.

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Published : Nov 5, 2021, 12:35 AM IST

मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को तलब किया है. ईडी ने ऋषिकेश देशमुख को कल पूछताछ के लिए बुलाया है. बता दें कि अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे धनशोधन मामले में पूछताछ की जा रही है.

वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष हलफनामा जमा करके कहा है कि उनके पास इस मामले में साझा करने के लिए और कोई सबूत नहीं है.

सिंह के वकील ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी ने आयोग की एक पूर्व सुनवाई में हलफनामा जमा किया था.

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल मार्च में देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था. आयोग ने सिंह को अनेक समन जारी किये लेकिन अब तक वह उसके समक्ष पेश नहीं हुए हैं. आयोग ने उनके खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया.

पढ़ें- धनशोधन मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया

आयोग ने पेश नहीं होने पर सिंह पर तीन बार जुर्माना लगाया है जिसमें जून में 5,000 रुपये और दो अन्य मौकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है.

मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को तलब किया है. ईडी ने ऋषिकेश देशमुख को कल पूछताछ के लिए बुलाया है. बता दें कि अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे धनशोधन मामले में पूछताछ की जा रही है.

वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष हलफनामा जमा करके कहा है कि उनके पास इस मामले में साझा करने के लिए और कोई सबूत नहीं है.

सिंह के वकील ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी ने आयोग की एक पूर्व सुनवाई में हलफनामा जमा किया था.

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल मार्च में देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था. आयोग ने सिंह को अनेक समन जारी किये लेकिन अब तक वह उसके समक्ष पेश नहीं हुए हैं. आयोग ने उनके खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया.

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आयोग ने पेश नहीं होने पर सिंह पर तीन बार जुर्माना लगाया है जिसमें जून में 5,000 रुपये और दो अन्य मौकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है.

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