रामपुरः जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान की विधायकी गई थी उसी केस में वह कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं. विशेष एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने 66 पन्नों के फैसले में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है. इस फैसले के बाद आजम खान के विरुद्ध हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिकारी अनिल कुमार चौहान का बयान सामने आया है. यह बयान उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान दर्ज कराया था.
अनिल कुमार चौहान का बयान
'सीडी में जो भाषण था उसे देखकर और सुनकर मुझे ऐसा लगा कि लोक प्रतिनिधि ने जो यह भाषण दिया है, जनता के बीच में विद्वेष पैदा करने वाला है, हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने वाला है. नेताओं अधिकारियों को गंदी-गंदी गालियां देने वाला है. आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है, जो मैंने तहरीर लिखवाई थी जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई थी. सीडी का अवलोकन करने के बाद सीडी में जो बातें थी उन्हीं के आधार पर लिखवाई थी.'
आजम खान के अधिवक्ता यह बोले
इस बारे में आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि थाना मिलक में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. इसका क्राइम नंबर 185/2019 था. इसका वादी मुकदमा अनिल कुमार चौहान थे. यह हेट स्पीच से संबंधित मामला था. इसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था और अब हमें अपील में दोषमुक्त कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अनिल कुमार चौहान फर्स्ट इनफॉर्मर थे उन्हीं के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने बयान के सिलसिले में अदालत को बताया और बाद में हमने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करा. इसमें बहुत सारी चीजें आई थी और भी विटनेस थे जिनसे हमने क्रॉस एग्जामिनेशन कराया. इन्होंने सीडी देखकर एफआईआर कराई थी. हमें झूठा फंसाया गया है और अपील कोर्ट ने हमारी बात मानी और हमें दोषमुक्त कर दिया.
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