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जम्मू कश्मीर : श्रीनगर की युवती पर एसिड अटैक मामले में मुख्य आरोपी के बयान दर्ज - जम्मू कश्मीर की खबर

श्रीनगर में एक युवती पर फरवरी 2022 में एसिड अटैक हुआ था. मामले में कोर्ट ने सोमवार को मुख्य आरोपी के बयान दर्ज किए. अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी (Srinagar acid attack case).

Srinagar acid attack case
श्रीनगर एसिड अटैक मामला
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Published : Dec 26, 2022, 10:02 PM IST

श्रीनगर : फरवरी 2022 में एक युवती पर हुए तेजाब हमले के मुख्य आरोपी का सोमवार को बयान दर्ज किया गया. मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीनगर ने आरोपी सज्जाद अहमद राठेर से 55 सवाल किए, जिस पर उसने अपना बयान दर्ज कराया और अपने बचाव में सबूत जोड़ने के लिए अदालत से अनुमति मांगी. (Srinagar acid attack case)

मुख्य आरोपी सज्जाद अहमद राठेर की ओर से एडवोकेट अमीर मसूदी थे, जबकि दूसरे पक्ष से एडवोकेट वसीम अहमद थे. मसूदी को हाल ही में इस मामले में वकील नियुक्त किया गया है. कोर्ट में मामले की सुनवाई तेज गति से चल रही है और अगली सुनवाई 29 दिसंबर 2022 को होगी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए मसूदी ने कहा, 'कानून के प्रावधानों के तहत जब अभियोजन पक्ष सबूतों देने बंद कर देता है और अदालत को आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत मिलते हैं, तो अदालत आरोपी को अपने बचाव में रखती है.' उन्होंने कहा कि 'अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से अपने खिलाफ सबूतों में पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के लिए अदालत ने उससे ऐसे सवाल पूछे.'

गौरतलब है कि इसी साल 1 फरवरी को श्रीनगर के वंटपोरा इलाके में एक 24 वर्षीय लड़की पर उसके घर के बाहर तेजाब से हमला किया गया था. उसका चेहरा झुलस गया था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तेजाब की अवैध बिक्री के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक दुकान को सील कर दिया था. प्रारंभिक जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस अधीक्षक राजा जुहैब के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके की रहने वाली पीड़िता ने आरोपी के सगाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक फरवरी को आरोपी काम से छुट्टी लेकर दुपहिया वाहन से उस स्थान पर गया जहां लड़की काम करती थी. पीड़िता शाम को घर लौट रही थी तभी उस पर तेजाब फेंक दिया.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन लोगों- राठेर और मुहम्मद सलीम कुमार उर्फ ​​तोता और एक नाबालिग के खिलाफ 1,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र घटना के तीन सप्ताह के भीतर दायर किया गया था ताकि अभियुक्तों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जा सके और ऐसी 'क्रूर' प्रवृत्तियों को आश्रय देने वालों को रोका जा सके.

पढ़ें- बेंगलुरु: शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने तेजाब से किया हमला

श्रीनगर : फरवरी 2022 में एक युवती पर हुए तेजाब हमले के मुख्य आरोपी का सोमवार को बयान दर्ज किया गया. मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीनगर ने आरोपी सज्जाद अहमद राठेर से 55 सवाल किए, जिस पर उसने अपना बयान दर्ज कराया और अपने बचाव में सबूत जोड़ने के लिए अदालत से अनुमति मांगी. (Srinagar acid attack case)

मुख्य आरोपी सज्जाद अहमद राठेर की ओर से एडवोकेट अमीर मसूदी थे, जबकि दूसरे पक्ष से एडवोकेट वसीम अहमद थे. मसूदी को हाल ही में इस मामले में वकील नियुक्त किया गया है. कोर्ट में मामले की सुनवाई तेज गति से चल रही है और अगली सुनवाई 29 दिसंबर 2022 को होगी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए मसूदी ने कहा, 'कानून के प्रावधानों के तहत जब अभियोजन पक्ष सबूतों देने बंद कर देता है और अदालत को आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत मिलते हैं, तो अदालत आरोपी को अपने बचाव में रखती है.' उन्होंने कहा कि 'अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से अपने खिलाफ सबूतों में पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के लिए अदालत ने उससे ऐसे सवाल पूछे.'

गौरतलब है कि इसी साल 1 फरवरी को श्रीनगर के वंटपोरा इलाके में एक 24 वर्षीय लड़की पर उसके घर के बाहर तेजाब से हमला किया गया था. उसका चेहरा झुलस गया था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तेजाब की अवैध बिक्री के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक दुकान को सील कर दिया था. प्रारंभिक जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस अधीक्षक राजा जुहैब के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके की रहने वाली पीड़िता ने आरोपी के सगाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक फरवरी को आरोपी काम से छुट्टी लेकर दुपहिया वाहन से उस स्थान पर गया जहां लड़की काम करती थी. पीड़िता शाम को घर लौट रही थी तभी उस पर तेजाब फेंक दिया.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन लोगों- राठेर और मुहम्मद सलीम कुमार उर्फ ​​तोता और एक नाबालिग के खिलाफ 1,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र घटना के तीन सप्ताह के भीतर दायर किया गया था ताकि अभियुक्तों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जा सके और ऐसी 'क्रूर' प्रवृत्तियों को आश्रय देने वालों को रोका जा सके.

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