नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद में सुरक्षा चूक के आरोपी महेश कुमावत को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने महेश कुमावत को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान महेश कुमावत को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वकील उपलब्ध कराया गया.
महेश के वकील ने कोर्ट के बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें यह जानकारी नही दी है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी महेश की 15 दिन की हिरासत की मांग की थी. बता दें कि पिछले 15 दिसंबर को कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी ललित झा को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था.
पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा था कि ललित झा को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया था और उसने इस मामले में की खुलासे किए हैं कि किस तरह उसने इस घटना की अंजाम देने के लिए योजना बनाई. दिल्ली पुलिस पूछताछ कर ये पता लगाएगी कि इसके लिए फंडिंग कैसे हुई. इसके लिए मोबाइल फोन भी रिकवर करना होगा.
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बता दें कि कोर्ट ने 14 दिसंबर को इस मामले के चार आरोपियों को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने नीलम, सागर शर्मा, डी. मनोरंजन और अमोल शिंदे को पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि आरोपियो के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप है.
आरोपी नीलम ने मांगी एफआईआर की प्रति, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की आरोपी नीलम की एफआईआर की प्रति देने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. बता दें कि नीलम को संसद के बाहर नारा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था. नीलम को 13 दिसंबर को चार आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने नीलम समेत चार आरोपियों को 14 दिसंबर को पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया है.
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