नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शादी समारोह के दौरान (sirmaur caste discrimination case) जाति के आधार पर खाना परोसने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. दरअसल पुलिस ने इस मामले में उस व्यक्ति को आरोपी बनाया है, जो वायरल वीडियो में माइक पर जाति के आधार पर भोजन परोसने की बात कह रहा था. हालांकि पुलिस नियमों के मुताबिक अभी आरोपी के नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लिया है.
ईटीवी भारत ने उठाया था मामला- बता दें कि इस मामले को सबसे पहले ईटीवी भारत ने इस मामले को एक वायरल वीडियो के आधार पर उठाया था. जिसके बाद दलित शोषण मुक्ति मंच और भीम आर्मी की ओर से इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी. जिसके बाद पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वायरल वीडियो में जो शख्स माइक पर जाति के आधार पर खाना परोसने की बात कह रहा है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
12 मई का है वीडियो: विवाह समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जोकि शिलाई के तहत पांवटा मानल क्षेत्र का बताया गया. इस वीडियो में एक शख्स जाति के आधार पर खाना परोसने और लकीर खींचने की बात (food served on the basis of caste) कह रहा था. 14 मई को मदन रांटा नाम के युवक ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया. ईटीवी भारत ने 14 मई को ही इस वायरल वीडियो के आधार पर मामला प्रमुखता से उठाया. जिसके बाद 15 मई को दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर के संयोजक आशीष कुमार ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए न केवल संबंधित वीडियो जिला की एएसपी को भेजा, बल्कि ई-मेल के माध्यम से भी प्रशासन व पुलिस को इसकी शिकायत की. वहीं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार ने भी शिलाई पुलिस थाना के एसएचओ को इस संबंध में लिखित शिकायत सौंपी. पुलिस तुरंत हरकत में आई और शिलाई पुलिस थाने में इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया.
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