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SC हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से जुड़ी याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कर्नाटक के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब के प्रतिबंध मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी. पढ़िए पूरी खबर...

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Jul 13, 2022, 12:19 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया.

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उन दलीलों पर गौर किया कि याचिकाएं काफी पहले दायर की गयी थीं लेकिन इन्हें अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है. भूषण ने कहा, 'लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है.' इस पर पीठ ने कहा, 'इसे अगले सप्ताह किसी दिन सूचीबद्ध किया जाएगा.'

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी. हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में उडुपी की कुछ मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं था, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हो कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हिजाब को भी अनुमति दी जाती है तो स्कूल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया.

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उन दलीलों पर गौर किया कि याचिकाएं काफी पहले दायर की गयी थीं लेकिन इन्हें अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है. भूषण ने कहा, 'लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है.' इस पर पीठ ने कहा, 'इसे अगले सप्ताह किसी दिन सूचीबद्ध किया जाएगा.'

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी. हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में उडुपी की कुछ मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं था, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हो कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हिजाब को भी अनुमति दी जाती है तो स्कूल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी.

ये भी पढ़ें - हिजाब विवाद : कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

(इनपुट एजेंसी)

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