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सुप्रीम कोर्ट ने WFI चुनावों पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक को रद्द किया - WFI

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. Supreme Court,Punjab and Haryana High Court,Wrestling Federation of India

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By PTI

Published : Nov 28, 2023, 6:19 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव कराने पर लगाई रोक को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वे यह नहीं समझ पा रहे कि उच्च न्यायालय ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया के महत्व को कैसे नहीं समझा.

पीठ ने कहा, 'हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका लंबित होने पर उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर रोक लगा दी. हमें यह बात समझ नहीं आ रही कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के महत्व को कैसे समझा नहीं गया. उचित यही होता कि चुनाव कराने की अनुमति दी गयी होती और चुनाव को लंबित रिट याचिका के नतीजे के अधीन किया जाता.'

पीठ ने कहा, 'इसी के अनुसार अंतरिम राहत देने वाले विवादित आदेश को रद्द किया जाता है. निर्वाचन अधिकारी संशोधित चुनाव कार्यक्रम तैयार करके चुनाव को आगे बढ़ा सकता है. हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव का नतीजा याचिका में पारित आदेश के अधीन होगा.' उच्चतम न्यायालय ने पहले डब्ल्यूएफआई का कार्यभार संभालने के लिए गठित तदर्थ समिति की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कुश्ती संस्था के चुनाव कराने पर लगायी रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था. तदर्थ पैनल ने 25 सितंबर को उच्च न्यायालय के चुनावों पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

ये भी पढ़ें - कौशल विकास निगम घोटाला: आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर SC ने नायडू को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव कराने पर लगाई रोक को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वे यह नहीं समझ पा रहे कि उच्च न्यायालय ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया के महत्व को कैसे नहीं समझा.

पीठ ने कहा, 'हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका लंबित होने पर उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर रोक लगा दी. हमें यह बात समझ नहीं आ रही कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के महत्व को कैसे समझा नहीं गया. उचित यही होता कि चुनाव कराने की अनुमति दी गयी होती और चुनाव को लंबित रिट याचिका के नतीजे के अधीन किया जाता.'

पीठ ने कहा, 'इसी के अनुसार अंतरिम राहत देने वाले विवादित आदेश को रद्द किया जाता है. निर्वाचन अधिकारी संशोधित चुनाव कार्यक्रम तैयार करके चुनाव को आगे बढ़ा सकता है. हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव का नतीजा याचिका में पारित आदेश के अधीन होगा.' उच्चतम न्यायालय ने पहले डब्ल्यूएफआई का कार्यभार संभालने के लिए गठित तदर्थ समिति की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कुश्ती संस्था के चुनाव कराने पर लगायी रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था. तदर्थ पैनल ने 25 सितंबर को उच्च न्यायालय के चुनावों पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

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