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उच्च न्यायालयों का मनोबल नहीं गिरा सकते, वे लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं : सुप्रीम कोर्ट

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Published : May 3, 2021, 2:24 PM IST

उच्च न्यायालय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. इसलिए वह उनका मनोबल नहीं गिराना चाहता. साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी अक्सर बार और पीठ के बीच होने वाले मुक्त संवाद में की जाती है. उच्चतम न्यायालय ने आज यह बात मद्रास उच्च न्यायालय की कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर कहीं.

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. इसलिए उनका मनोबल नहीं गिराना चाहते. साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी अक्सर बार और पीठ के बीच होने वाले मुक्त संवाद में की जाती है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर ये बातें कहीं. दरअसल मद्रास हाइकोर्ट ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों पर मीडिया को खबर नहीं देनी चाहिए, इस तरह का अनुरोध करना बहुत अस्वाभाविक है और उसे हर उस चीज पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए जो जिम्मेदारी तय करने से जुड़ी हो.

पढ़ेंः मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली प्रहरी है और उसे उच्च न्यायालयों में हुई चर्चाओं की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता है. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था.

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के संबंधित अधिकारियों पर चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कर पाने में विफल रहने के लिए संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए.

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. इसलिए उनका मनोबल नहीं गिराना चाहते. साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी अक्सर बार और पीठ के बीच होने वाले मुक्त संवाद में की जाती है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर ये बातें कहीं. दरअसल मद्रास हाइकोर्ट ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों पर मीडिया को खबर नहीं देनी चाहिए, इस तरह का अनुरोध करना बहुत अस्वाभाविक है और उसे हर उस चीज पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए जो जिम्मेदारी तय करने से जुड़ी हो.

पढ़ेंः मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली प्रहरी है और उसे उच्च न्यायालयों में हुई चर्चाओं की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता है. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था.

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के संबंधित अधिकारियों पर चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कर पाने में विफल रहने के लिए संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए.

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