नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक (अब मेटा) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया. इसमें एकल न्यायाधीश बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी. दरअसल, बेंच ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में व्हाट्सएप द्वारा डॉमिनन्ट पॉजिशन प्रैक्ट्सि के दुरुपयोग की जांच पर रोक लगाने से इनकार (SC refuses to entertain Meta pleas) कर दिया.
व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक आ रहा है और सॉलिसिटर जनरल ने संविधान पीठ को जनवरी में गोपनीयता नीति मामले की सुनवाई करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, अगर एक संवैधानिक अदालत को लगता है कि मेरी नीति ठीक है और कानून के अनुरूप है, तो यह आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.
सिब्बल ने जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष दलील दी कि वे इस बीच कैसे जांच कर सकते हैं, जबकि गोपनीयता नीति का मुद्दा लंबित है? उन्होंने कहा, हम कह रहे हैं कि जब तक यह अदालत का आदेश नहीं आता, तब तक सीसीआई को अंतिम आदेश न देने दें. पीठ ने कहा कि सीसीआई एक स्वतंत्र संस्था है और सवाल यह है कि क्या आपका आचरण प्रतिस्पर्धा अधिनियम के विपरीत है?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2021 नीति के लिए डेटा व्हाट्सएप के पास है, और इसका उपयोग उनके विज्ञापनों के लिए एक प्रमुख तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण संभावित दुरुपयोग हो सकता है. उन्होंने कहा कि एक विशेष कंपनी के साथ डेटा की एकाग्रता का दुरुपयोग होता है. सिब्बल ने कहा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है. यूजर का डेटा साझा नहीं किया जाता है और अगर मैं टिकट बुक करना चाहता हूं, तो मैं एक बिजनेस ऐप का उपयोग करता हूं, और जिस व्यक्ति के साथ मैं इसे बुक करता हूं, वह इसे साझा कर सकता है. उन्होंने कहा, यह देश के हर प्लेटफॉर्म और भारतीय ऐप्स पर भी लागू है.
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दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि सीसीआई 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, और उच्च न्यायालय के आदेश में इस अदालत द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. पीठ ने कहा कि जब सीसीआई द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है, और सीसीआई को जांच और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कथित उल्लंघन से नहीं रोका जा सकता है.
याचिकाओं को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्रवाई में उच्च न्यायालय की किसी भी टिप्पणी को अस्थायी और प्रथम ²ष्टया माना जाना चाहिए, और इस मामले पर अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए. बता दें, इस साल अगस्त में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और फेसबुक (अब मेटा) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.