नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कोर्ट के एक महिली कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों पर न्यायमूर्ति ए के पटनायक की द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट का खुलासा करने से इनकार कर दिया है.
2019 में शीर्ष अदालत ने पूरे मामले पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए के पटनायक द्वारा जांच का आदेश दिया था.
इसके बाद हाल ही में अदालत ने इस मामले में कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया था कि इस मामले में कार्यवाही को जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा . साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में (सार्वजनिक डोमेन में नहीं) साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
पत्रकार सौरव दास ने जांच रिपोर्ट का विवरण प्राप्त करने के लिए अदालत में एक आरटीआई दायर की थी, हालांकि अदालत ने इससे इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि आप 2019 के SMW (C) नंबर1 में न्यायिक मामले में पक्षकार नहीं हैं.
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