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रंजन गोगोई मामले में जांच रिपोर्ट का खुलासा करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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Published : Mar 18, 2021, 8:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के रंजन गोगोई के खिलाफ कोर्ट के एक महिली कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के उपचार के आरोपों पर न्यायमूर्ति ए के पटनायक की द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट का खुलासा करने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कोर्ट के एक महिली कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों पर न्यायमूर्ति ए के पटनायक की द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट का खुलासा करने से इनकार कर दिया है.

2019 में शीर्ष अदालत ने पूरे मामले पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए के पटनायक द्वारा जांच का आदेश दिया था.

इसके बाद हाल ही में अदालत ने इस मामले में कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया था कि इस मामले में कार्यवाही को जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा . साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में (सार्वजनिक डोमेन में नहीं) साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

पत्रकार सौरव दास ने जांच रिपोर्ट का विवरण प्राप्त करने के लिए अदालत में एक आरटीआई दायर की थी, हालांकि अदालत ने इससे इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि आप 2019 के SMW (C) नंबर1 में न्यायिक मामले में पक्षकार नहीं हैं.

पढ़ें - मृत भारतीय के अवशेष लाने यूएई दूतावास की मदद ले विदेश मंत्रालय : कोर्ट

माननीय न्यायालय के निर्णयों / आदेशों / न्यायिक रिकॉर्ड की जानकारी / निरीक्षण या कॉपी / प्रमाणित कॉपी ऑर्डर केवल V, प्रासंगिक प्रावधानों के साथ रूल XIII के तहत एक आवेदन को स्थानांतरित करके प्राप्त की जा सकती हैं. इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान करना होता है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कोर्ट के एक महिली कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों पर न्यायमूर्ति ए के पटनायक की द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट का खुलासा करने से इनकार कर दिया है.

2019 में शीर्ष अदालत ने पूरे मामले पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए के पटनायक द्वारा जांच का आदेश दिया था.

इसके बाद हाल ही में अदालत ने इस मामले में कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया था कि इस मामले में कार्यवाही को जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा . साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में (सार्वजनिक डोमेन में नहीं) साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

पत्रकार सौरव दास ने जांच रिपोर्ट का विवरण प्राप्त करने के लिए अदालत में एक आरटीआई दायर की थी, हालांकि अदालत ने इससे इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि आप 2019 के SMW (C) नंबर1 में न्यायिक मामले में पक्षकार नहीं हैं.

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माननीय न्यायालय के निर्णयों / आदेशों / न्यायिक रिकॉर्ड की जानकारी / निरीक्षण या कॉपी / प्रमाणित कॉपी ऑर्डर केवल V, प्रासंगिक प्रावधानों के साथ रूल XIII के तहत एक आवेदन को स्थानांतरित करके प्राप्त की जा सकती हैं. इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान करना होता है.

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