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न्यायालय का गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

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Published : Nov 2, 2021, 10:16 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने सिख श्रद्धालुओं के एक समूह की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें गुरु नानक देव की 551वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब और अन्य गुरुद्वारों की यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सिख श्रद्धालुओं के एक समूह की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें गुरु नानक देव की 551वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब और अन्य गुरुद्वारों की यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था.

याचिकाकर्ता गुरुद्वारा साहिब दसमेश दरबार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 18 अक्टूबर 2021 के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें मंत्रालय ने 55 श्रद्धालुओं वाले जत्थे को पाकिस्तान के विभिन्न सिख धार्मिक स्थानों की यात्रा की अनुमति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता ने मंत्रालय से या तो 23 अक्टूबर से एक नवंबर 2021 अथवा एक नवंबर से 11 नवंबर 2021 के बीच यात्रा की अनुमति मांगी थी.

मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को 17 नवंबर से 26 नवंबर के बीच पाकिस्तान में गुरुद्वारों की यात्रा करने की बात कही थी और इस प्रस्ताव को पंजाब सरकार की तरफ से भेजने को कहा था.

पढ़ें : 551वें प्रकाश पर्व पर मोदी ने किया नमन, श्रीदरबार साहिब में उमड़ी भीड़

केंद्र के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि कोविड महामारी के प्रसार के मद्देनजर उन लोगों पर यात्रा संबंधी रोक लगायी गई है जोकि पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सिख श्रद्धालुओं के एक समूह की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें गुरु नानक देव की 551वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब और अन्य गुरुद्वारों की यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था.

याचिकाकर्ता गुरुद्वारा साहिब दसमेश दरबार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 18 अक्टूबर 2021 के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें मंत्रालय ने 55 श्रद्धालुओं वाले जत्थे को पाकिस्तान के विभिन्न सिख धार्मिक स्थानों की यात्रा की अनुमति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता ने मंत्रालय से या तो 23 अक्टूबर से एक नवंबर 2021 अथवा एक नवंबर से 11 नवंबर 2021 के बीच यात्रा की अनुमति मांगी थी.

मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को 17 नवंबर से 26 नवंबर के बीच पाकिस्तान में गुरुद्वारों की यात्रा करने की बात कही थी और इस प्रस्ताव को पंजाब सरकार की तरफ से भेजने को कहा था.

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केंद्र के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि कोविड महामारी के प्रसार के मद्देनजर उन लोगों पर यात्रा संबंधी रोक लगायी गई है जोकि पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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