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ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट - ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के तंत्र बनाया जाना जरूरी

ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. शीर्ष अदालत का कहना है कि ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 5, 2021, 2:27 PM IST

नई दिल्ली : देश में ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने पर जोर दिया है.

एक वेबसीरीज से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम विडो जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने पर सरकार के नए दिशानिर्देशों में 'कोई दांत नहीं है' क्योंकि अभियोजन का कोई प्रावधान नहीं है.

पढ़ें- अमेजन प्राइम की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत

शीर्ष अदालत का कहना है कि कानून को दिशा-निर्देशों के बजाय ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना जरूरी है.

नई दिल्ली : देश में ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने पर जोर दिया है.

एक वेबसीरीज से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम विडो जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने पर सरकार के नए दिशानिर्देशों में 'कोई दांत नहीं है' क्योंकि अभियोजन का कोई प्रावधान नहीं है.

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शीर्ष अदालत का कहना है कि कानून को दिशा-निर्देशों के बजाय ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना जरूरी है.

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