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यूपी में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Supreme Court : यूपी सरकार के द्वारा हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया है. इस संबंध में कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब मांगा है. halal products in UP

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By IANS

Published : Jan 5, 2024, 3:53 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र और अन्य द्वारा हलाल प्रमाणीकरण के साथ खाद्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और बिक्री पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया. प्रारंभ में, न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और संदीप मेहता की पीठ सीधे शीर्ष अदालत के समक्ष दायर रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं थीं और उन्होंने राहत पाने के लिए क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाया.

लेक‍िन याचिकाकर्ताओं द्वारा यह समझाने पर कि प्रतिबंध का अंतरराज्यीय व्यापार और उद्योग पर व्यापक प्रभाव है, और देश भर में एक विशेष समुदाय से संबंधित उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसका दो सप्ताह में जवाब देना होगा. इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा.

अधिवक्ता सुगंधा आनंद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी), 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती है और मनमाना और अनुचित है. नवंबर 2023 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल टैग वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया.

आदेश में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में समानांतर प्रणाली चलाने से भ्रम पैदा होता है और यह खाद्य कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है. इसमें कहा गया है, 'खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार केवल उक्त अधिनियम की धारा 29 में दिए गए अधिकारियों और संस्थानों के पास है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक मानकों की जांच करते हैं.'

इससे पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिक्री बढ़ाने के लिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के आरोप में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अन्य जैसी संस्थाओं के खिलाफ एक विशिष्ट धर्म के ग्राहकों को हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एफआईआर दर्ज की थी.

शिकायतकर्ता ने बड़े पैमाने पर साजिश पर चिंता जताई, इसमें हलाल प्रमाणपत्र की कमी वाली कंपनियों के उत्पादों की बिक्री को कथित तौर पर कम करने के प्रयासों का संकेत दिया गया और आरोप लगाया कि जाली हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया गया.

ये भी पढ़ें - पन्नू मामला: प्राग में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक के परिवार की याचिका खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र और अन्य द्वारा हलाल प्रमाणीकरण के साथ खाद्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और बिक्री पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया. प्रारंभ में, न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और संदीप मेहता की पीठ सीधे शीर्ष अदालत के समक्ष दायर रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं थीं और उन्होंने राहत पाने के लिए क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाया.

लेक‍िन याचिकाकर्ताओं द्वारा यह समझाने पर कि प्रतिबंध का अंतरराज्यीय व्यापार और उद्योग पर व्यापक प्रभाव है, और देश भर में एक विशेष समुदाय से संबंधित उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसका दो सप्ताह में जवाब देना होगा. इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा.

अधिवक्ता सुगंधा आनंद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी), 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती है और मनमाना और अनुचित है. नवंबर 2023 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल टैग वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया.

आदेश में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में समानांतर प्रणाली चलाने से भ्रम पैदा होता है और यह खाद्य कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है. इसमें कहा गया है, 'खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार केवल उक्त अधिनियम की धारा 29 में दिए गए अधिकारियों और संस्थानों के पास है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक मानकों की जांच करते हैं.'

इससे पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिक्री बढ़ाने के लिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के आरोप में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अन्य जैसी संस्थाओं के खिलाफ एक विशिष्ट धर्म के ग्राहकों को हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एफआईआर दर्ज की थी.

शिकायतकर्ता ने बड़े पैमाने पर साजिश पर चिंता जताई, इसमें हलाल प्रमाणपत्र की कमी वाली कंपनियों के उत्पादों की बिक्री को कथित तौर पर कम करने के प्रयासों का संकेत दिया गया और आरोप लगाया कि जाली हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया गया.

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