नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने केंद्र सरकार को COVID 19 के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 4 और सप्ताह का समय दिया.
बता दें कि इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के अनाथ होने के मामलों पर भी संज्ञान लेते हुए राज्य को उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया.
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