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CJI चंद्रचूड़ के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को SC ने कहा- गलत इरादे वाला और शरारतपूर्ण

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Published : Aug 14, 2023, 5:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम पर सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है. सीजेआई चंद्रचूड़ और अधिकारियों के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया गया था.

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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट को 'फर्जी' और 'गलत इरादे वाला' करार दिया, जिसमें एक फाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए और प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को गलत तरीके से उद्धृत कर लोगों से अधिकारियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने की अपील की गई थी. शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश ने ऐसा कोई पोस्ट जारी नहीं किया है, ना ही उन्होंने इस तरह के किसी पोस्ट को अधिकृत किया है.

  • Supreme Court clarifies that social media post which is being circulated using photo of and quoting Chief Justice of India DY Chandrachud is "false, ill-intended and mischievous". pic.twitter.com/lUxwpceYao

    — ANI (@ANI) August 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

'पोस्ट फर्जी है' : उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर (लोगों से अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के अनुरोध वाला) एक पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें एक फाइल तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए प्रधान न्यायाधीश को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है." प्रेस नोट में कहा गया है, "पोस्ट फर्जी है, और गलत इरादे वाला तथा शरारतपूर्ण है." इसमें कहा गया है कि कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में तीन दोषियों की जमानत याचिका खारिज की

पोस्ट में क्या लिखा : इन दिनों सोशल मीडिया पर सीजेआई के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उनकी फाइल फोटो का इस्तेमाल किया गया है तथा उसमें एक मैसेज दिया गया. मैसेज में कथित रूप से लोगों को सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की जा रही है. इसी पोस्ट को लेकर उच्चतम न्यायालय ने तय किया है कि इसके लिए जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट को 'फर्जी' और 'गलत इरादे वाला' करार दिया, जिसमें एक फाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए और प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को गलत तरीके से उद्धृत कर लोगों से अधिकारियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने की अपील की गई थी. शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश ने ऐसा कोई पोस्ट जारी नहीं किया है, ना ही उन्होंने इस तरह के किसी पोस्ट को अधिकृत किया है.

  • Supreme Court clarifies that social media post which is being circulated using photo of and quoting Chief Justice of India DY Chandrachud is "false, ill-intended and mischievous". pic.twitter.com/lUxwpceYao

    — ANI (@ANI) August 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

'पोस्ट फर्जी है' : उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर (लोगों से अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के अनुरोध वाला) एक पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें एक फाइल तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए प्रधान न्यायाधीश को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है." प्रेस नोट में कहा गया है, "पोस्ट फर्जी है, और गलत इरादे वाला तथा शरारतपूर्ण है." इसमें कहा गया है कि कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी.

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पोस्ट में क्या लिखा : इन दिनों सोशल मीडिया पर सीजेआई के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उनकी फाइल फोटो का इस्तेमाल किया गया है तथा उसमें एक मैसेज दिया गया. मैसेज में कथित रूप से लोगों को सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की जा रही है. इसी पोस्ट को लेकर उच्चतम न्यायालय ने तय किया है कि इसके लिए जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

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