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SC ने Post Operative Care में 'लापरवाही' के चलते मरीज की मौत मामले में शिकायत खारिज की

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि निर्णय लेने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं (इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, डॉक्टर और एक अन्य प्रतिवादी) ने मरीज को उचित पोस्टऑपरेटिव चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं करने में लापरवाही की है और, क्या आयोग ने अपीलकर्ता की ओर से दायर शिकायत को खारिज करते समय कोई अवैधता की है. पढ़ें सुमित सक्सेना की रिपोर्ट... SC dismisses complaint against private hospital, SC dismisses complaint, Supreme Court

Apollo Hospital case
प्रतिकात्मक तस्वीर
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 19, 2023, 8:57 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका कर्ता ने आरोप लगाया था कि एक प्रमुख अस्पताल ने एक मरीज की पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल में लापरवाही की. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं (इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, डॉक्टर और एक अन्य प्रतिवादी) ने मरीज को उचित पोस्टऑपरेटिव चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में लापरवाही की है और, क्या आयोग ने अपीलकर्ता की ओर से दायर शिकायत को खारिज करते समय कोई अवैधता की है. अपीलकर्ता का पूरा मामला ऑपरेशन के बाद उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के बारे में था.

पीठ ने 17 अक्टूबर को पारित एक फैसले में कहा कि चूंकि मृतक को कोई ज्ञात या पहचान योग्य हृदय रोग नहीं था, इसलिए उत्तरदाताओं के लिए यह पूर्व ज्ञान होना असंभव था कि मरीज को सफल सर्जरी के कुछ घंटों के बाद हृदय संबंधी समस्या हो सकती है.

पीठ ने कहा कि सर्जरी के बाद मृतक की ओर से अनुभव किए गए चक्कर आना, पसीना आना और गर्दन के क्षेत्र में दर्द सहित लक्षणों को सर्जरी के बाद की प्रतिक्रियाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है. अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चला कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि मरीज को हुए दिल के दौरे का संबंधित ऑपरेशन से कोई संबंध था या यह लापरवाही के बाद की देखभाल के कारण था.

पीठ ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मरीज को मधुमेह, उच्च रक्तचाप या किसी हृदय संबंधी समस्या का कोई इतिहास नहीं था. इसलिए, ड्यूटी डॉक्टर या अस्पताल सहित इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए यह मानना ​​मुश्किल था कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और इसके अलावा, मरीज ने गर्दन क्षेत्र को छोड़कर शरीर के किसी अन्य हिस्से में दर्द की शिकायत नहीं की थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पष्ट है कि डॉक्टर की निदान में कोई गलती या लापरवाही नहीं हुई है. इसमें कहा गया है कि मरीज के मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी किसी भी समस्या के इतिहास की अनुपस्थिति में, संभावित हृदय संबंधी समस्या का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि मरीज को गर्दन के क्षेत्र में दर्द का सामना करना पड़ा था.

शीर्ष अदालत ने कल्याणी रंजन की अपील खारिज कर दी. जिनके 37 वर्षीय पति शंकर राजन की 6 नवंबर, 1998 को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एक बड़ी न्यूरोसर्जरी के बाद कथित तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी.

मृतक का 29 अक्टूबर 1998 को ऑपरेशन किया गया था. कुछ ही घंटों में उसे एक निजी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया. गर्दन में असहनीय दर्द होने पर डॉक्टरों से संपर्क किया गया लेकिन रात करीब 11 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा. 31 अक्टूबर को, उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और 6 नवंबर, 1998 को उनकी मृत्यु तक वे कॉमा में रहे.

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शिकायतकर्ता-पत्नी ने तर्क दिया कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद मृतक को गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था. उन्होंने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने के लिए 'रेस इप्सा लोकुटोर' (लापरवाही दर्शाने के लिए पर्याप्त दुर्घटना) के सिद्धांत पर भरोसा किया.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका कर्ता ने आरोप लगाया था कि एक प्रमुख अस्पताल ने एक मरीज की पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल में लापरवाही की. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं (इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, डॉक्टर और एक अन्य प्रतिवादी) ने मरीज को उचित पोस्टऑपरेटिव चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में लापरवाही की है और, क्या आयोग ने अपीलकर्ता की ओर से दायर शिकायत को खारिज करते समय कोई अवैधता की है. अपीलकर्ता का पूरा मामला ऑपरेशन के बाद उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के बारे में था.

पीठ ने 17 अक्टूबर को पारित एक फैसले में कहा कि चूंकि मृतक को कोई ज्ञात या पहचान योग्य हृदय रोग नहीं था, इसलिए उत्तरदाताओं के लिए यह पूर्व ज्ञान होना असंभव था कि मरीज को सफल सर्जरी के कुछ घंटों के बाद हृदय संबंधी समस्या हो सकती है.

पीठ ने कहा कि सर्जरी के बाद मृतक की ओर से अनुभव किए गए चक्कर आना, पसीना आना और गर्दन के क्षेत्र में दर्द सहित लक्षणों को सर्जरी के बाद की प्रतिक्रियाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है. अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चला कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि मरीज को हुए दिल के दौरे का संबंधित ऑपरेशन से कोई संबंध था या यह लापरवाही के बाद की देखभाल के कारण था.

पीठ ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मरीज को मधुमेह, उच्च रक्तचाप या किसी हृदय संबंधी समस्या का कोई इतिहास नहीं था. इसलिए, ड्यूटी डॉक्टर या अस्पताल सहित इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए यह मानना ​​मुश्किल था कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और इसके अलावा, मरीज ने गर्दन क्षेत्र को छोड़कर शरीर के किसी अन्य हिस्से में दर्द की शिकायत नहीं की थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पष्ट है कि डॉक्टर की निदान में कोई गलती या लापरवाही नहीं हुई है. इसमें कहा गया है कि मरीज के मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी किसी भी समस्या के इतिहास की अनुपस्थिति में, संभावित हृदय संबंधी समस्या का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि मरीज को गर्दन के क्षेत्र में दर्द का सामना करना पड़ा था.

शीर्ष अदालत ने कल्याणी रंजन की अपील खारिज कर दी. जिनके 37 वर्षीय पति शंकर राजन की 6 नवंबर, 1998 को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एक बड़ी न्यूरोसर्जरी के बाद कथित तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी.

मृतक का 29 अक्टूबर 1998 को ऑपरेशन किया गया था. कुछ ही घंटों में उसे एक निजी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया. गर्दन में असहनीय दर्द होने पर डॉक्टरों से संपर्क किया गया लेकिन रात करीब 11 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा. 31 अक्टूबर को, उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और 6 नवंबर, 1998 को उनकी मृत्यु तक वे कॉमा में रहे.

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शिकायतकर्ता-पत्नी ने तर्क दिया कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद मृतक को गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था. उन्होंने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने के लिए 'रेस इप्सा लोकुटोर' (लापरवाही दर्शाने के लिए पर्याप्त दुर्घटना) के सिद्धांत पर भरोसा किया.

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