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पैरालंपियन निशानेबाज को टोक्यो पैरालंपिक्स के दल में तत्काल शामिल किया जाए : sc

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) को आदेश दिया है कि वह टोक्यो खेलों के लिए पैरालंपियिन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा का नाम अतिरिक्त प्रतिभागी के तौर पर शामिल करे.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 2, 2021, 7:22 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) को आदेश दिया कि वह पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा का नाम टोक्यो खेलों के लिए अतिरिक्त प्रतिभागी के तौर पर तत्काल शामिल करे.

अत्यावश्यक आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar), न्यायमूर्ति बी आर गवई (Justice BR Gavai) और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari) की पीठ ने पीसीआई को निर्देश दिया कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निशानेबाज को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट में बोला अल्पसंख्यक आयोग, 'हमें कमजोर वर्ग मानें, अन्यथा बहुसंख्यक दबाएगा'

पीठ ने निशानेबाज की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के इस कथन का संज्ञान लिया कि दो अगस्त चयन के लिए आखिरी तारीख है और तीन निशानेबाज भेजे जा सकते हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि उसे ऐसे आदेशों पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि टीम का चयन समिति द्वारा किया जाना है और अगर पदक बढ़ते हैं तो सरकार को खुशी होगी. टोक्यो पैरालंपिक्स 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और निशानेबाज शर्मा अपना चयन नहीं होने से व्यथित थे.

पैरालिंपियन निशानेबाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें टोक्यो खेलों के लिए उनका चयन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर उसने सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की थी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) को आदेश दिया कि वह पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा का नाम टोक्यो खेलों के लिए अतिरिक्त प्रतिभागी के तौर पर तत्काल शामिल करे.

अत्यावश्यक आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar), न्यायमूर्ति बी आर गवई (Justice BR Gavai) और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari) की पीठ ने पीसीआई को निर्देश दिया कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निशानेबाज को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे.

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पीठ ने निशानेबाज की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के इस कथन का संज्ञान लिया कि दो अगस्त चयन के लिए आखिरी तारीख है और तीन निशानेबाज भेजे जा सकते हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि उसे ऐसे आदेशों पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि टीम का चयन समिति द्वारा किया जाना है और अगर पदक बढ़ते हैं तो सरकार को खुशी होगी. टोक्यो पैरालंपिक्स 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और निशानेबाज शर्मा अपना चयन नहीं होने से व्यथित थे.

पैरालिंपियन निशानेबाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें टोक्यो खेलों के लिए उनका चयन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर उसने सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की थी.

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