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मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी के नाम की सिफारिश

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Published : Jan 31, 2022, 3:14 PM IST

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने केंद्र से न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी (Judge Munishwar Nath Bhandari) को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी (Judge Munishwar Nath Bhandari) के नाम की सिफारिश की है. कॉलेजियम ने 14 दिसंबर 2021 और 29 जनवरी 2022 को विचार-विमर्श किया था और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के तौर पर 17 नामों की सिफारिश की थी. कॉलेजियम में वरिष्ठ न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश एएम खानविल्कर भी शामिल हैं.

न्यायमूर्ति भंडारी मूल रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय के हैं और अभी वह मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हैं. उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट एक बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 14 दिसंबर 2021/ 29 जनवरी 2022 को अपनी बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की है.

तीनों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए भेजे गए 17 नामों में से कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर सात अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश करने का फैसला किया है. बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 29 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में इन अधिवक्ताओं को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए छह नामों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. बयान के अनुसार तीन अधिवक्ताओं मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारकाधीश बंसल और मिलिंद रमेश फडके तथा तीन न्यायिक अधिकारियों अमरनाथ केश्वरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल के नामों की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की गयी है.

यह भी पढ़ें- budget session covid norms violation : सेंट्रल हॉल में बिना मास्क दिखे सांसद, सोशल डिस्टेंसिंग भी ताक पर रखी

अगर केंद्र कॉलेजियम की सिफारिश मंजूर कर लेता है तो ओडिशा उच्च न्यायालय को भी चार और न्यायाधीश मिलेंगे. बयान के मुताबिक उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 29 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में इन अधिवक्ताओं को ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी (Judge Munishwar Nath Bhandari) के नाम की सिफारिश की है. कॉलेजियम ने 14 दिसंबर 2021 और 29 जनवरी 2022 को विचार-विमर्श किया था और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के तौर पर 17 नामों की सिफारिश की थी. कॉलेजियम में वरिष्ठ न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश एएम खानविल्कर भी शामिल हैं.

न्यायमूर्ति भंडारी मूल रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय के हैं और अभी वह मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हैं. उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट एक बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 14 दिसंबर 2021/ 29 जनवरी 2022 को अपनी बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की है.

तीनों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए भेजे गए 17 नामों में से कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर सात अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश करने का फैसला किया है. बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 29 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में इन अधिवक्ताओं को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए छह नामों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. बयान के अनुसार तीन अधिवक्ताओं मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारकाधीश बंसल और मिलिंद रमेश फडके तथा तीन न्यायिक अधिकारियों अमरनाथ केश्वरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल के नामों की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की गयी है.

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अगर केंद्र कॉलेजियम की सिफारिश मंजूर कर लेता है तो ओडिशा उच्च न्यायालय को भी चार और न्यायाधीश मिलेंगे. बयान के मुताबिक उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 29 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में इन अधिवक्ताओं को ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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