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कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर पांच नामों की सिफारिश की

Supreme Court collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र को पांच नामों की सिफारिश की है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है. पढ़िए पूरी खबर... judgeship in four HCs

Supreme Court collegium
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
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By PTI

Published : Jan 5, 2024, 7:49 PM IST

नई दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र को पांच नामों की सिफारिश की है. कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल भारती और न्यायमूर्ति खजुरिया काजमी को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है.

एक सिफारिश में कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय आहूजा के नाम पर बंबई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए भी गौर किया जाए. गुरुवार रात को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कॉलेजियम के कई प्रस्तावों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिशों पर विचार-विमर्श का विवरण दिया गया है.

एक प्रस्ताव में कहा गया है, 'उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर न्यायिक अधिकारी श्रीमती चैताली चटर्जी (दास) के नाम की सिफारिश की है.' उसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार के नाम की भी सिफारिश की है. एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र को अधिवक्ता रोहित कपूर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है.

इसमें कहा गया है, 'उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए अधिवक्ता शमीमा जहान और न्यायिक अधिकारी यारेनजुंगला लॉन्गकुमेर के नामों की सिफारिश की है.' उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सिफारिशें करते हुए यह स्पष्ट किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए कपूर से पहले जिन लोगों की सिफारिश की गयी उनकी वरीयता से छेड़छाड़ न की जाए.

उसने कहा, 'कॉलेजियम यह सिफारिश करता है कि दो अधिवक्ता हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपेंद्र सिंह नलवा, जिनके नामों की सिफारिश इस कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर 2023 को की थी, उन्हें रोहित कपूर की नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जाए. तीनों अधिवक्ताओं की परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार तय की जाए.'

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें अच्छा और उचित पाया है. इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं.

ये भी पढ़ें - यह कहना गलत कि कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है : सीजेआई

नई दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र को पांच नामों की सिफारिश की है. कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल भारती और न्यायमूर्ति खजुरिया काजमी को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है.

एक सिफारिश में कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय आहूजा के नाम पर बंबई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए भी गौर किया जाए. गुरुवार रात को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कॉलेजियम के कई प्रस्तावों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिशों पर विचार-विमर्श का विवरण दिया गया है.

एक प्रस्ताव में कहा गया है, 'उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर न्यायिक अधिकारी श्रीमती चैताली चटर्जी (दास) के नाम की सिफारिश की है.' उसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार के नाम की भी सिफारिश की है. एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र को अधिवक्ता रोहित कपूर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है.

इसमें कहा गया है, 'उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए अधिवक्ता शमीमा जहान और न्यायिक अधिकारी यारेनजुंगला लॉन्गकुमेर के नामों की सिफारिश की है.' उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सिफारिशें करते हुए यह स्पष्ट किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए कपूर से पहले जिन लोगों की सिफारिश की गयी उनकी वरीयता से छेड़छाड़ न की जाए.

उसने कहा, 'कॉलेजियम यह सिफारिश करता है कि दो अधिवक्ता हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपेंद्र सिंह नलवा, जिनके नामों की सिफारिश इस कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर 2023 को की थी, उन्हें रोहित कपूर की नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जाए. तीनों अधिवक्ताओं की परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार तय की जाए.'

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें अच्छा और उचित पाया है. इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं.

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