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राहुल का वीडियो 'गलत संदर्भ' में दिखाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई को कोर्ट राजी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के बयान को गलत ढंग से दिखाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी
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Published : Jul 14, 2022, 2:20 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने एक जुलाई को प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के बयान को 'गलत संदर्भ' में दिखाने के लिए जारी समन के खिलाफ दाखिल की गई टीवी चैनल के संपादक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जतायी है. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिली हुई है. पीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को रंजन को राहत देते हुए विभिन्न राज्यों को उनके खिलाफ दाखिल अलग-अलग प्राथमिकी में दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था.

पीठ ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए केंद्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित कार्यक्रम को लेकर दर्ज शिकायतों या प्राथमिकियों को रद्द करने की रंजन की अपील पर जवाब मांगा था.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने एक जुलाई को प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के बयान को 'गलत संदर्भ' में दिखाने के लिए जारी समन के खिलाफ दाखिल की गई टीवी चैनल के संपादक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जतायी है. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिली हुई है. पीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को रंजन को राहत देते हुए विभिन्न राज्यों को उनके खिलाफ दाखिल अलग-अलग प्राथमिकी में दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था.

पीठ ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए केंद्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित कार्यक्रम को लेकर दर्ज शिकायतों या प्राथमिकियों को रद्द करने की रंजन की अपील पर जवाब मांगा था.

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(पीटीआई-भाषा)

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