बेंगलुरु: जनता दल (सेक्यूलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पूर्व सांसद रेवन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर सोमवार (11 नवंबर) को करेगा.
बता दें कि, लोकसभा चुनाव से पहले कथित वीडियो लीक होने के बाद ये महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए थे. बता दें कि, रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं. रेवन्ना ने अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष आने वाला है.
प्रज्वल के पिता एच डी रेवन्ना को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी और उनकी मां भवानी रेवन्ना, जिन्हें शिकायत में भी आरोपी बनाया गया है, को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. बता दें कि, रेवन्ना द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हाई कोर्ट द्वारा 21 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा था कि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया वासना और इंद्रियों की भ्रष्टता को दर्शाते हैं, जिसका समाज पर भयावह प्रभाव पड़ा है. मई में, प्रज्वल को जर्मनी से लौटने पर सीआईडी की एसआईटी ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. सैकड़ों अश्लील वीडियो सामने आने के बाद रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी भाग गए थे. वहां वे 35 दिनों तक रहे. अश्लील वीडियो में कथित तौर पर रेवन्ना को कई महिलाओं के साथ दिखाया गया था. रेवन्ना लोकसभा चुनाव में 40,हजार से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे.
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