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पंजाब में धडल्ले से हो रहा है अवैध खनन : सुखबीर बादल - पंजाब के मुकेरियां में अवैध बालू खनन

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को आरोप लगाया कि पंजाब के होशियारपुर जिले के मुकेरियां में अवैध बालू खनन किया जा रहा है. इससे पहले भी उन्होंने ब्यास नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया था जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था.

SAD chief
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Published : Jul 3, 2021, 7:24 PM IST

Updated : Jul 3, 2021, 7:43 PM IST

चंडीगढ़ : बादल ने मुकेरियां का औचक दौरा किया और वहां पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि अवैध खनन के पीछे कुछ अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच सांठगांठ है. बादल ने एक ट्वीट में कहा कि खनन माफिया की स्तब्ध करने वाली स्थिति. ब्यास के बाद मुकेरियां गया और पहली बार देखा कि कैसे माफिया ने 200 फुट तक रेत निकाली है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मंत्री सरकारिया को पंजाबियों को बताना चाहिए कि कौन सा कानून 200 फुट तक रेत निकालने की अनुमति देता है? आधिकारिक तौर पर यह सीमा केवल 10 फुट है. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले जब हमने ब्यास में अवैध खनन का पर्दाफाश किया, तो खनन सचिव ने इसे सही ठहराया. मैं इंतजार कर रहा हूं कि सरकार मुकेरियां में अवैध गतिविधि को कैसे जायज ठहराएगी. हम मुकदमों से नहीं डरते. कांग्रेस सरकार मेरे खिलाफ 10 मामले दर्ज कर सकती है लेकिन मैं पंजाबियों के हितों की रक्षा करना जारी रखूंगा.

यह भी पढ़ें-पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री, रविवार को लेंगे शपथ

गौरतलब है कि 30 जून को शिअद प्रमुख ने अमृतसर में ब्यास नदी तट का दौरा किया था और तब भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. हालांकि तब, राज्य के खनन विभाग ने बादल के आरोपों को खारिज कर दिया था. एक जुलाई को अमृतसर पुलिस ने बादल और दो अन्य अकाली नेताओं पर आईपीसी की धारा 188 और 506 सहित विभिन्न धाराओं तथा महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

(पीटीआई-भाषा)

चंडीगढ़ : बादल ने मुकेरियां का औचक दौरा किया और वहां पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि अवैध खनन के पीछे कुछ अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच सांठगांठ है. बादल ने एक ट्वीट में कहा कि खनन माफिया की स्तब्ध करने वाली स्थिति. ब्यास के बाद मुकेरियां गया और पहली बार देखा कि कैसे माफिया ने 200 फुट तक रेत निकाली है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मंत्री सरकारिया को पंजाबियों को बताना चाहिए कि कौन सा कानून 200 फुट तक रेत निकालने की अनुमति देता है? आधिकारिक तौर पर यह सीमा केवल 10 फुट है. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले जब हमने ब्यास में अवैध खनन का पर्दाफाश किया, तो खनन सचिव ने इसे सही ठहराया. मैं इंतजार कर रहा हूं कि सरकार मुकेरियां में अवैध गतिविधि को कैसे जायज ठहराएगी. हम मुकदमों से नहीं डरते. कांग्रेस सरकार मेरे खिलाफ 10 मामले दर्ज कर सकती है लेकिन मैं पंजाबियों के हितों की रक्षा करना जारी रखूंगा.

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गौरतलब है कि 30 जून को शिअद प्रमुख ने अमृतसर में ब्यास नदी तट का दौरा किया था और तब भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. हालांकि तब, राज्य के खनन विभाग ने बादल के आरोपों को खारिज कर दिया था. एक जुलाई को अमृतसर पुलिस ने बादल और दो अन्य अकाली नेताओं पर आईपीसी की धारा 188 और 506 सहित विभिन्न धाराओं तथा महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jul 3, 2021, 7:43 PM IST
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