रांची: भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार को भी मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जिला के निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कौशिक सिरखेल और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए, अदालत को बताया कि यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है. निचली अदालत ने जो वारंट जारी की है, यह उचित नहीं है. इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है, साथ ही सरकार को भी मामले में जवाब पेश करने को कहा है.
अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, वारंट पर लगी रोक
गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है.
रांची: भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार को भी मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जिला के निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कौशिक सिरखेल और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए, अदालत को बताया कि यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है. निचली अदालत ने जो वारंट जारी की है, यह उचित नहीं है. इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है, साथ ही सरकार को भी मामले में जवाब पेश करने को कहा है.