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कोर्ट ने 'द व्हाइट टाइगर' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार - रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फ़िल्म 'द व्हाइट टाइगर' को हरी झंडी दे दी है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने कहा, फिल्म के रिलीज होने में 24 घंटे से भी कम समय है, ऐसे में इस फिल्म को रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता है.

द व्हाइट टाइगर
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Published : Jan 22, 2021, 8:03 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फ़िल्म व्हाइट टाइगर को हरी झंडी दे दी है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने कहा, फिल्म के रिलीज होने में 24 घंटे से भी कम समय है, ऐसे में इस फिल्म को रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता है. हाईकोर्ट ने देर शाम दिए फैसले में फिल्म रोक लगाने से इनकार कर दिया.

कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत
याचिका जॉन हार्ट जूनियर और सोनिया मुदभटकल दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सांकला ने कहा, उन्होंने मार्च 2009 में व्हाइट टाइगर नामक किताब से फिल्म बनाने की कॉपीराइट हासिल की थी. सांकला ने कोर्ट से कहा, अगर फिल्म की रिलीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक दी जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा.

अक्टूबर 2019 में भेजा था लीगल नोटिस
याचिकाकर्ता ने कहा, अक्टूबर 2019 में जब उसे भनक लगी की व्हाइट टाइगर नाम की फिल्म बनाई जा रही है तो उसने लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह समझ रहा था की कोरोना के संकट के दौरान फिल्म का निर्माण नहीं होगा. उन्होंने कहा, फिल्म बनाने की कॉपीराइट उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदी थी. अगर यह फिल्म बनाई जाती है तो यह नकल ही होगा.

पढ़ें : देश में महान शिल्पकारों और कलाकारों की विरासत : नकवी

फिल्म की रिलीज के 24 घंटे से भी कम समय शेष
सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से वकील संदीप सेठी ने कहा, याचिकाकर्ता फिल्म की रिलीज के 24 घंटे से भी कम समय बचा है. नेटफ्लिक्स ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, याचिका में कोई आधार नही है. याचिका में कई तथ्यों को छिपाया गया है. इस मामले में दूसरे याचिकाकर्ता सोनिया मुदभटकल पार्टिकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड समझौता कर लिया था. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव अभिनीत यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 22 जनवरी को रिलीज हो रही है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फ़िल्म व्हाइट टाइगर को हरी झंडी दे दी है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने कहा, फिल्म के रिलीज होने में 24 घंटे से भी कम समय है, ऐसे में इस फिल्म को रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता है. हाईकोर्ट ने देर शाम दिए फैसले में फिल्म रोक लगाने से इनकार कर दिया.

कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत
याचिका जॉन हार्ट जूनियर और सोनिया मुदभटकल दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सांकला ने कहा, उन्होंने मार्च 2009 में व्हाइट टाइगर नामक किताब से फिल्म बनाने की कॉपीराइट हासिल की थी. सांकला ने कोर्ट से कहा, अगर फिल्म की रिलीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक दी जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा.

अक्टूबर 2019 में भेजा था लीगल नोटिस
याचिकाकर्ता ने कहा, अक्टूबर 2019 में जब उसे भनक लगी की व्हाइट टाइगर नाम की फिल्म बनाई जा रही है तो उसने लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह समझ रहा था की कोरोना के संकट के दौरान फिल्म का निर्माण नहीं होगा. उन्होंने कहा, फिल्म बनाने की कॉपीराइट उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदी थी. अगर यह फिल्म बनाई जाती है तो यह नकल ही होगा.

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फिल्म की रिलीज के 24 घंटे से भी कम समय शेष
सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से वकील संदीप सेठी ने कहा, याचिकाकर्ता फिल्म की रिलीज के 24 घंटे से भी कम समय बचा है. नेटफ्लिक्स ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, याचिका में कोई आधार नही है. याचिका में कई तथ्यों को छिपाया गया है. इस मामले में दूसरे याचिकाकर्ता सोनिया मुदभटकल पार्टिकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड समझौता कर लिया था. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव अभिनीत यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 22 जनवरी को रिलीज हो रही है.

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