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विदेश यात्रा पर प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं राणा अयूब - delhi news update

राणा अयूब को मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. यह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर पर आधारित था. आज उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

राणा अयूब
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Published : Mar 31, 2022, 1:12 PM IST

नई दिल्ली: पत्रकार राणा अय्यूब ने मंगलवार को लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है (rana ayyub moves delhi high court). कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया गया। अय्यूब के वकील ने कल सुबह जल्दी सूचीबद्ध होने के लिए प्रार्थना की क्योंकि उसे कल विदेश यात्रा करनी है.कोर्ट ने कहा कि अगर इसे सुबह 11 बजे से पहले दाखिल किया जाता है तो इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ के मद्देनजर उन्हें मंगलवार को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने विदेश रवाना होने से रोक दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्रीय जांच एजेंसी अयूब (37) के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है.अधिकारियों ने बताया था कि पत्रकार लंदन के लिए उड़ान भरने को लेकर मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. इसके तुरंत बाद, ईडी की एक टीम ने हवाई अड्डे पर उनसे पूछताछ की और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा.

समझा जाता है कि अयूब को एक अप्रैल को ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने पूर्व में उन्हें समन भी जारी किया था. एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में बैंक में जमा 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की उनकी राशि अस्थायी रूप जब्त कर ली थी. अयूब के खिलाफ, कोविड-19 राहत के लिए रकम दान देने वालों से 2020-21 में उनके द्वारा प्राप्त किये गए अंशदान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले के संबंध में यह कार्रवाई की गई थी. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अयूब ने नोटिस का अनुपालन नहीं किया और एजेंसी नहीं चाहती कि वह देश छोड़ कर जाएं क्योंकि इससे जांच में और बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी हो सकती है. अयूब ने घटना के बारे में ट्वीट किया था. उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे आज भारतीय आव्रजन पर रोक दिया गया, जब मैं पत्रकारों को डराने-धमकाने के विषय पर आईसीएफजे में अपना भाषण देने के लिए लंदन की अपनी उड़ान में सवार होने वाली थी. इसके बाद, भारतीय लोकतंत्र पर जर्नलिज्म फेस्ट को संबोधित करने के लिए मेरा इटली जाने का कार्यक्रम था.

पढ़ें : पत्रकार राणा अयूब को ED ने विदेश जाने से रोका, जांच में शामिल होने को कहा

नई दिल्ली: पत्रकार राणा अय्यूब ने मंगलवार को लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है (rana ayyub moves delhi high court). कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया गया। अय्यूब के वकील ने कल सुबह जल्दी सूचीबद्ध होने के लिए प्रार्थना की क्योंकि उसे कल विदेश यात्रा करनी है.कोर्ट ने कहा कि अगर इसे सुबह 11 बजे से पहले दाखिल किया जाता है तो इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ के मद्देनजर उन्हें मंगलवार को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने विदेश रवाना होने से रोक दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्रीय जांच एजेंसी अयूब (37) के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है.अधिकारियों ने बताया था कि पत्रकार लंदन के लिए उड़ान भरने को लेकर मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. इसके तुरंत बाद, ईडी की एक टीम ने हवाई अड्डे पर उनसे पूछताछ की और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा.

समझा जाता है कि अयूब को एक अप्रैल को ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने पूर्व में उन्हें समन भी जारी किया था. एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में बैंक में जमा 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की उनकी राशि अस्थायी रूप जब्त कर ली थी. अयूब के खिलाफ, कोविड-19 राहत के लिए रकम दान देने वालों से 2020-21 में उनके द्वारा प्राप्त किये गए अंशदान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले के संबंध में यह कार्रवाई की गई थी. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अयूब ने नोटिस का अनुपालन नहीं किया और एजेंसी नहीं चाहती कि वह देश छोड़ कर जाएं क्योंकि इससे जांच में और बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी हो सकती है. अयूब ने घटना के बारे में ट्वीट किया था. उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे आज भारतीय आव्रजन पर रोक दिया गया, जब मैं पत्रकारों को डराने-धमकाने के विषय पर आईसीएफजे में अपना भाषण देने के लिए लंदन की अपनी उड़ान में सवार होने वाली थी. इसके बाद, भारतीय लोकतंत्र पर जर्नलिज्म फेस्ट को संबोधित करने के लिए मेरा इटली जाने का कार्यक्रम था.

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