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Udaipur Murder Case : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए NIA

एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में एनआईए को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए. कोर्ट ने कहा है कि एनआईए दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड व डी-86 के साथ दी गई सीडी व मोबाइल मैसेज जिस डिवाइस में स्टोर किए गए थे उसकी कॉपी उन्हें दे दे.

Special Court for NIA Cases
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए NIA
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Published : Jul 5, 2023, 7:19 PM IST

जयपुर. NIA मामलों की विशेष अदालत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी सहित मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, वसीम अली, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम खान के प्रार्थना पत्र पर दिया. वहीं, कोर्ट ने आरोपियों की उस प्रार्थना को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें मौके के रंगीन फोटोग्राफ दिलाए जाने के लिए कहा था.

आरोपियों की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उन्हें मृतक कन्हैयालाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज व फोटो और अनुसंधान के दौरान आरोपी मुस्लिम खान, मोहम्मद रियाज अत्तारी व गौस मोहम्मद की आवाज के जो नमूने लिए थे, उनकी सीडी दिलवाई जाए. इसके जवाब में एनआईए के विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश शर्मा ने कहा कि आरोपियों को रंगीन फोटोग्राफ मुहैया कराना संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग आरोपी आगामी पेशियों में कर सकते हैं.

पढ़ें : Kanhaiyalal Murder Case : NIA ने सभी आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 26 जुलाई को होगी चार्ज बहस

वहीं, दस्तावेज डी-19 के साथ पेश किए गए साक्ष्य भी सीलबंद हैं और डी 86 के साथ दी गई सीडी भी कोर्ट में सील बंद हालत में है. ऐसे में आरोपियों की ओर से दायर प्रार्थना पत्र केवल मामले में देरी करने के लिए हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर एनआईए को निर्देश दिया कि वह दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड व डी-86 के साथ दी गई सीडी व मोबाइल मैसेज जिस डिवाइस में स्टोर किए गए थे, उसकी कॉपी आरोपियों को दे. गौरतलब है कि बीते मंगलवार को अदालत ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोप पत्र की हिंदी प्रतिलिपि देने को कहा था.

जयपुर. NIA मामलों की विशेष अदालत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी सहित मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, वसीम अली, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम खान के प्रार्थना पत्र पर दिया. वहीं, कोर्ट ने आरोपियों की उस प्रार्थना को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें मौके के रंगीन फोटोग्राफ दिलाए जाने के लिए कहा था.

आरोपियों की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उन्हें मृतक कन्हैयालाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज व फोटो और अनुसंधान के दौरान आरोपी मुस्लिम खान, मोहम्मद रियाज अत्तारी व गौस मोहम्मद की आवाज के जो नमूने लिए थे, उनकी सीडी दिलवाई जाए. इसके जवाब में एनआईए के विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश शर्मा ने कहा कि आरोपियों को रंगीन फोटोग्राफ मुहैया कराना संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग आरोपी आगामी पेशियों में कर सकते हैं.

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वहीं, दस्तावेज डी-19 के साथ पेश किए गए साक्ष्य भी सीलबंद हैं और डी 86 के साथ दी गई सीडी भी कोर्ट में सील बंद हालत में है. ऐसे में आरोपियों की ओर से दायर प्रार्थना पत्र केवल मामले में देरी करने के लिए हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर एनआईए को निर्देश दिया कि वह दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड व डी-86 के साथ दी गई सीडी व मोबाइल मैसेज जिस डिवाइस में स्टोर किए गए थे, उसकी कॉपी आरोपियों को दे. गौरतलब है कि बीते मंगलवार को अदालत ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोप पत्र की हिंदी प्रतिलिपि देने को कहा था.

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