सरदारशहर (चूरू). कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई सरदारशहर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव (Sardarshahar assembly by-election) हो रहा है. मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है. इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आरएलपी भी मुकाबले (Contest in BJP-Congress and RLP) को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है. सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ. चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आएगा. निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं.
बता दें, सुबह से मतदान के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था. कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं. मतदान में शहरी क्षैत्र के कई बूथों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया. सुबह-सुबह ही महिलाओं की कतारें बूथों पर देखी गई. सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बूथों पर सीआपीएफ, पुलिस की यहां निगरानी है. महिलाओं के लिए शहर में पिंक बूथ बनाया गया, जहां सभी कार्मिक महिलाएं हैं. बात मतदान प्रतिशत की करें तो कुल 72.09 फीसदी मतदान हुआ है.
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सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख 89 हजार 843 मतदाता 295 मतदान केन्द्रों पर शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जिनमें 1,52,766 पुरुष और 1,37,077 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा 498 सर्विस वोटर्स हैं, जिनमें से 488 पुरुष और 10 महिला मतदाता हैं. यहां 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिनमें भाजपा से अशोक पींचा, कांग्रेस से विधायक पुत्र अनिल शर्मा और आरएलपी से लालचंद मुंड के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है. दिव्यांग मतदाता और 80 प्लस सीनियर सिटीजन के लिए मतदान की एट होम व्यवस्था करवाई गई जिसमें 797 कुल मतदाताओं में से 781 लोगों ने घर बैठे मतदान किया था. मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपेट को चूरू जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज मतगणना केन्द्र के स्ट्रांग रूम में रखवाया जाएगा, जहां 8 दिसम्बर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा.
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मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज- जिले के सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव में 5 दिसम्बर को वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है. वोटर पहचान के 12 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर सरदारशहर उपचुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. मतदाता को मतदान के दौरान अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.
इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों या विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं। प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा.