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शोपियां में जमात ए इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी, 25 करोड़ की संपत्तियां सीज

जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एसआईए ने जमात ए इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी की (Raids At multiple locations of Shopian). इस बीच, जिला प्रशासन ने जमात-ए-इस्लामी संगठन की नौ संपत्तियों को जब्त कर लिया है. इस संगठन को 2019 में बैन कर दिया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

Raids At multiple locations of Shopian
जमात ए इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी
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Published : Nov 10, 2022, 3:07 PM IST

Updated : Nov 10, 2022, 5:28 PM IST

शोपियां : राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार सुबह दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कई स्थानों पर छापे मारे और जमात-ए-इस्लामी की नौ संपत्तियों को सीज कर दिया. इनकी कीमत करीब 25,80,3,333 रुपये है.

देखिए वीडियो

राज्य जांच एजेंसी ने पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों के साथ शोपियां जिले के बुट्टापुरा, बट्टागंड, बांगम और चित्रगाम सहित लगभग 7 स्थानों पर छापेमारी की, इस दौरान जमात-ए-इस्लामी संगठन की संपत्तियों को सील कर दिया गया.

गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी को यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जमात-ए-इस्लामी कश्मीर और अन्य स्थानों में आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है.

जिला विकास आयुक्त शोपियां सचिन कुमार के अनुसार, राज्य जांच एजेंसी ने 5 नवंबर को SIA/FIR-17-19/22/7010-14 के माध्यम से सूचित किया है कि बटामालू पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 17/2019 दर्ज कराई है. जांच के दौरान 9 संपत्तियां सामने आई हैं जो शोपियां में स्थित हैं. इन सभी संपत्तियों पर प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी का मालिकाना हक है.

यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे को काफी हद तक खत्म कर देगी, साथ ही यह कानून के शासन और बिना किसी भय के समाज को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम होगा.

पढ़ें- जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए, ईडी के छापे की निंदा की

शोपियां : राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार सुबह दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कई स्थानों पर छापे मारे और जमात-ए-इस्लामी की नौ संपत्तियों को सीज कर दिया. इनकी कीमत करीब 25,80,3,333 रुपये है.

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राज्य जांच एजेंसी ने पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों के साथ शोपियां जिले के बुट्टापुरा, बट्टागंड, बांगम और चित्रगाम सहित लगभग 7 स्थानों पर छापेमारी की, इस दौरान जमात-ए-इस्लामी संगठन की संपत्तियों को सील कर दिया गया.

गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी को यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जमात-ए-इस्लामी कश्मीर और अन्य स्थानों में आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है.

जिला विकास आयुक्त शोपियां सचिन कुमार के अनुसार, राज्य जांच एजेंसी ने 5 नवंबर को SIA/FIR-17-19/22/7010-14 के माध्यम से सूचित किया है कि बटामालू पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 17/2019 दर्ज कराई है. जांच के दौरान 9 संपत्तियां सामने आई हैं जो शोपियां में स्थित हैं. इन सभी संपत्तियों पर प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी का मालिकाना हक है.

यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे को काफी हद तक खत्म कर देगी, साथ ही यह कानून के शासन और बिना किसी भय के समाज को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम होगा.

पढ़ें- जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए, ईडी के छापे की निंदा की

Last Updated : Nov 10, 2022, 5:28 PM IST
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