नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार ने कुछ श्रेणियों के सीरिंज के निर्यात पर तीन महीने के लिए 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लगाया है ताकि उनकी घरेलू उपलब्धता को बढ़ाया जा सके.
यह प्रतिबंध केवल तीन श्रेणियों की सीरिंज पर लागू होता है. इसके अनुसार सीरिंजों की ये श्रेणिया 0.5 एमएल/1 एमएल एपी (स्वत: अक्षम) , 0.5 एमएल/1 एमएल / 2 एमएल/ 3 एमएल (निस्तारण योग्य) और 1 एमएल / 2 एमएल/ 3 एमएल आरयूपी हैं. मंत्रालय ने कहा कि सीरिंज कम से कम समय में कोविड-19 के खिलाफ सभी पात्र नागरिकों को टीका लगाने के कार्यक्रम की गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने सीरिंज निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल किया है, जिसके तहत अब किसी निर्यातक को निर्यात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति लेनी होगी.
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अधिसूचना में कहा गया, सुई के साथ या सई के बिना, सीरिंज के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है.
सीरिंज का निर्यात 2020-21 में 4.56 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था. इस साल अप्रैल-जुलाई के दौरान यह आंकड़ा 1.73 करोड़ अमेरिकी डॉलर था.
(पीटीआई-भाषा)