चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट ( Punjab Cabinet) ने मंगलवार को शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए जाने वाले 25,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) घरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी. वहीं, पंजाब सरकार ने राज्य में सामान्य जाति आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है. सीएम चन्नी ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट जल्द प्रस्ताव पारित करेगी.
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Chief Minister Charanjit Singh Channi ) की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र आवेदकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन आवासों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आवासीय इकाइयों का क्षेत्र लगभग 30 वर्ग मीटर होगा. यह योजना राज्य के लगभग 25,000 ईडब्ल्यूएस परिवारों को लाभान्वित करने में सहायक होगी.
बयान में कहा गया है कि वर्तमान में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 397.048 एकड़ भूमि उपलब्ध है. इसमें 80 प्रतिशत क्षेत्र घरों के लिए और 20 प्रतिशत स्कूल, औषधालय, खेल का मैदान और सामुदायिक केंद्र के लिए होगा.
पंजाब ईडब्ल्यूएस आवास नीति को 9 मार्च, 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था. बयान के अनुसार, विशेष शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरणों द्वारा 25,000 ईडब्ल्यूएस घरों का निर्माण किया जाएगा.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
एक अन्य निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने डेवलपर्स के बकाया पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज और तीन प्रतिशत दंडात्मक ब्याज को कम करने का निर्णय लिया. ये ऐसा कदम है जो डेवलपर्स को राहत देगा और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगा. कैबिनेट ने COVID-19 महामारी अवधि के दौरान अनुबंध कैरिज वाहनों (16 सीटर तक), धार्मिक संगठनों की बसों और स्टेज कैरिज बसों (35 सीटर तक) को मोटर वाहन कर से छूट देने को भी मंजूरी दी.
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बयान में कहा गया है कि 46 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल, 100 स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल और 83 हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा.