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पंजाब : आप विधायक को जेल, खत्म हो सकती है सदन की सदस्यता - Court has sentenced you to three years imprisonmen

पंजाब में आप विधायक डॉ. बलबीर सिंह को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसको लेकर अब तक उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील नहीं की है. ऐसी स्थिति में उनकी विधायकी समाप्त हो सकती है.

AAP MLA Dr. Balbir Singh
आप विधायक डॉ.बलबीर सिंह
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Published : May 26, 2022, 10:41 PM IST

चंडीगढ़: पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. बलबीर सिंह को विधायकी से बर्खास्त किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि रोपड़ कोर्ट ने उन्हें एक मामले में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अभी तक सत्र न्यायालय में अपील नहीं की है.

बता दें कि अगर किसी विधायक को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसे विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ता है. पटियाला ग्रामीण से विधायक डॉ. बलबीर सिंह को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है जिसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सजा दो साल से ज्यादा की है. इस संबंध में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है. उन्होंने कहा कि सजा के खिलाफ अपील नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा. वहीं आप विधायक बलबीर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक अंदरूनी कलह के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने और उनके परिवार ने कुछ नहीं किया.

क्या है मामला : आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था. चारों को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें - पंजाब में 'आप' विधायक, पत्नी और बेटे को रिश्तेदार पर हमले के मामले में तीन साल की जेल

चंडीगढ़: पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. बलबीर सिंह को विधायकी से बर्खास्त किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि रोपड़ कोर्ट ने उन्हें एक मामले में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अभी तक सत्र न्यायालय में अपील नहीं की है.

बता दें कि अगर किसी विधायक को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसे विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ता है. पटियाला ग्रामीण से विधायक डॉ. बलबीर सिंह को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है जिसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सजा दो साल से ज्यादा की है. इस संबंध में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है. उन्होंने कहा कि सजा के खिलाफ अपील नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा. वहीं आप विधायक बलबीर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक अंदरूनी कलह के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने और उनके परिवार ने कुछ नहीं किया.

क्या है मामला : आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था. चारों को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.

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