प्रतापगढ़ः कोर्ट ने बलात्कार, अपहरण के दोषी दो अभियुक्तों को पॉक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में दोष साबित होने पर फांसी और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सिर्फ 10 महीने में सुनाया है. मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की.
नवाबगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हलीम उर्फ खड़बड और रिजवान ने 27 दिसंबर 2021 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप की वारदात अंजाम दी थी. 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था.
मुकदमे की पैरवी कर रहे पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता निर्भय सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की शाम को बाजार जा रही थी. रास्ते में रिजवान, हलीम व एक नाबालिग ने लड़की को अगवा किया और रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद दोषियों ने लड़की का पैर तोड़ दिया और उसकी एक आंख भी फोड़ दी. इतना ही नहीं दरिंदे उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए. लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अधिवक्ता निर्भय सिंह ने बताया कि कोर्ट ने एक साल के भीतर पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों रिजवान और हलीम को फांसी की सजा सुना दी. वहीं, तीसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण न्यायालय द्वारा बाल अपचारी घोषित करते हुए पत्रावली को बाल न्यायालय भेज दिया गया, जहां मामला विचाराधीन है.
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