अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समीक्षा याचिका की सुनवाई शुक्रवार को 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी. वकील तुषार मेहता के अनुपस्थित रहने के कारण आज होने वाली मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई. मामले की सुनवाई जस्टिस बीरेन वैष्णव की बेंच कर रही है.
केजरीवाल ने गुजरात के एक विश्वविद्यालय की याचिका को स्वीकार करने और पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी खोजने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करने के अपने पहले के आदेश पर उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की थी. समीक्षा याचिका में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने 31 मार्च के अपने आदेश में कहा कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
केजरीवाल ने कहा कि यह गलत है क्योंकि वेबसाइट पर जो उपलब्ध है वह एक ऑफिस रजिस्टर है, जो मूल डिग्री नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इससे पता चलता है कि रिकॉर्ड में त्रुटियां हुई हैं और उन्हें अनुमति देने से न्याय विफल हो जाएगा.
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उन्होंने यह भी कहा कि विषय विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने विश्वविद्यालय की पूरी वेबसाइट को स्कैन किया और यह पाया गया कि डिग्री अपलोड नहीं की गई है, जबकि विश्वविद्यालय ने पहले ऐसा कहा था. साथ ही, केजरीवाल की समीक्षा याचिका में अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अदालत ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दोनों मोदी सर्टिफिकेट मामले में मानहानि के आरोप का सामना कर रहे हैं.