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हिंदू संस्कृति पर बोले कमल हासन, मदुरै हाईकोर्ट ने खारिज किया केस

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Published : May 22, 2021, 9:24 AM IST

एक तमिल चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कमल ने प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जनहित याचिका दायर की गई. यह मामला 2017 में तिरुनेलवेली के अधिनाथ सुंदरम नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था.

kamal haasan derogatory remarks on Hindus
कमल हासन ने हिंदुओं पर की अपमानजनक टिप्पणी

मदुरै: तमिलनाडु में मक्कल निधि मय्यम पार्टी प्रमुख और वेटरन एक्टर कमल हासन को वल्लियूर की एक अदालत ने हिंदुओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तलब किया है.

बता दें, एक तमिल चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कमल ने प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जनहित याचिका दायर की गई. यह मामला 2017 में तिरुनेलवेली के अधिनाथ सुंदरम नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था. वहीं, कमल हासन ने मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै पीठ से इस लंबित मामले को रद्द करने और मुकदमे को सीधे पेश करने की मांग की थी.

पढ़ें: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के फैन ने दोनों हाथों से बनाई 100 तस्वीरें

शुक्रवार मई 21 को न्यायाधीश जी. इलांगोवन ने मामले की सुनवाई की. न्यायाधीश ने मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया जब उनको कमल हासन के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं मिला इसके साथ-साथ वल्लियूर अदालत में लंबित मानहानि के मामले को खारिज कर दिया गया.

मदुरै: तमिलनाडु में मक्कल निधि मय्यम पार्टी प्रमुख और वेटरन एक्टर कमल हासन को वल्लियूर की एक अदालत ने हिंदुओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तलब किया है.

बता दें, एक तमिल चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कमल ने प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जनहित याचिका दायर की गई. यह मामला 2017 में तिरुनेलवेली के अधिनाथ सुंदरम नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था. वहीं, कमल हासन ने मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै पीठ से इस लंबित मामले को रद्द करने और मुकदमे को सीधे पेश करने की मांग की थी.

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शुक्रवार मई 21 को न्यायाधीश जी. इलांगोवन ने मामले की सुनवाई की. न्यायाधीश ने मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया जब उनको कमल हासन के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं मिला इसके साथ-साथ वल्लियूर अदालत में लंबित मानहानि के मामले को खारिज कर दिया गया.

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